कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र ने जारी किए नए दिशा-निर्देश
नई दिल्ली, 30 अप्रैल 2022। ग.नि.ब्यूरो।
देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शुक्रवार को नये दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जिन जिलों में कोरोना संक्रमितों के ज्यादा मामले हैं, वहां इस महामारी को रोकने के लिये कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं और उसके रोकथाम के उपाय किए जाएं।
शुक्रवार को गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस नए दिशा-निर्देश में देश में कहीं भी लॉकडाउन लगाने के बारे में कुछ नहीं लिखा है। मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि उन जिलों की पहचान करें जहां या तो कोरोना संक्रमण की दर दस फीसदी से अधिक है या जहां पिछले एक हफ्ते में बिस्तर भरने की दर 60 फीसदी से अधिक है। सामुदायिक कंटेनमेंट जोन और बड़े कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह को भी इसमें जोड़ा गया है। गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश का पूरे देश में कड़ाई से लागू रहेगा, यह आदेश 31 मई तक प्रभावी रहेगा।
केंद्र की इस गाइडलाइन से कुछ देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को ‘कोविड-19 के मामूली लक्षण वाले रोगियों के गृह पृथकवास के लिए संशोधित दिशा निर्देश’ जारी किए जिसमें घर पर रेमडेसिवीर इंजेक्शन खरीदने या लगाने का प्रयास नहीं करने की सलाह दी गई। मंत्रालय ने कहा कि इसे केवल अस्पताल में ही लगाया जाना चाहिए।
दिशा निर्देश में कहा गया है कि मामूली लक्षण में स्टेरॉयड नहीं दिया जाना चाहिए और सात दिनों के बाद भी अगर लक्षण बने रहते हैं (जैसे लगातार बुखार, खांसी आदि) तो उपचार करने वाले चिकित्सक से विचार-विमर्श कर कम डोज का ओरल स्टेरॉयड लेना चाहिए। कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के रोगी या हाइपरटेंशन, मधुमेह, हृदय रोग, फेफड़ा या लीवर या गुर्दे जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों को चिकित्सक के परामर्श से ही गृह पृथकवास में रहना चाहिए।
ऑक्सीजन में कमी या सांस लेने में दिक्कत आने पर लोगों को अस्पताल में भर्ती होना चाहिए और डॉक्टर से तुरंत परामर्श लेना चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा कि महामारी की वर्तमान लहर से निपटने के लिए वायरस के प्रसार की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जिन क्षेत्रों में संक्रमण के मामलों की संख्या अधिक है, ऐसी जगहों पर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात के समय में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
आदेश के अनुसार सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि कार्यक्रमों में भीड़ एकत्र करने पर रोक रहेगी। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन अपनी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जा सकते हैं।