डीएम ने खुद संभाली कमान, साप्ताहिक कर्फ्यू रहा सफल
गढ़ निनाद समाचार।
नई टिहरी, 18 अप्रैल 2021। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने पूरे प्रदेश में साप्ताहिक कर्फ्यू का ऐलान किया है। आज टिहरी जिले के सभी नगर पालिका, नगर पंचायत व छोटे बडे बाजार आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूर्णत बन्द रहे। इक्का दुक्का वाहन/बाइकर्स अकारण सड़कों पर तीव्र गति से घूमते अवश्य दिखे। सरकार ने कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए जारी गाईडलाइन के शत प्रतिशत पालन करने के निर्देश जारी किए हैं।
टिहरी डीएम ने स्वयं संभाली कमान साप्ताहिक बन्दी (रविबार) के दौरान जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने नई टिहरी, बौराड़ी, बादशाही थौल व चम्बा नगरीय क्षेत्रों का निरीक्षण किया तथा मौके पर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये।
डीएम ने मास्क न पहनने, फालतू घूमने वाले व्यक्तियों को सख्त हिदायत देते हुये चेताया कि अगर कोई बिना मास्क के पाया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों का चालान किया जायेगा।
चालान काटने के दिए निर्देश
डीएम ने निरीक्षण के दौरान सड़क पर पड़ी ईंट, बजरी, रेत, दिखायी देने पर ईओ नगर पालिका को चालान करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी व्यपारिक संस्थान / दुकानें बन्द पायी गयी। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी टिहरी रविन्द्र ज्वांठा, ईओ नगर पालिका टिहरी राजेन्द सजवाण, ईओ चम्बा आदि उपस्थित थे ।
चम्बा/ नई टिहरी में पालिका ने किया छिड़काव
इधर नगर पालिका परिषद चंबा व टिहरी द्वारा साप्ताहिक कर्फ्यू के दिन नगर क्षेत्र के बाजारों, पार्कों, बस स्टॉप, मंदिरों, सरकारी कार्यालयों तथा आवासीय कॉलोनियों मे सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया ।
नई टिहरी पालिका अध्यक्ष सीमा कृषाली एवं ईओ राजेंद्र सजवाण ने बताया कि कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए आवश्यक है कि लोग कोविड नियमों का पालन करें तथा अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें। कहा कि पालिका द्वारा सम्पूर्ण नगर क्षेत्र में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया है जो आगे भी जारी रहेगा।
इनको थी छूट….
साप्ताहिक कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं जैसे फल, दूध मेडिकल सेवा, गैस आपूर्ति, पेट्रोल आदि का आवागमन, परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र दिखाकर आवागमन में छूट दी गई थी। इसके अलावा राजकीय कार्य से आवागमन करने वाले व्यक्ति को अपना प्रयोजन दिखाने पर जाने की छूट, आपातकालीन चिकित्सा की स्थिति होने की दशा में आवागमन पर छूट, बसों, ट्रेनों और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर छूट दी गयी।
सरकार द्वारा जारी इन दिशा-निर्देशों के अनुसार आगामी 30 अप्रैल तक समस्त धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों व विवाह आदि में व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी।