जिला कारागार नई टिहरी में विधिक साक्षरता/ जागरूकता शिविर आयोजित
नई टिहरी । माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के द्वारा जारी प्लान आॅफ एक्शन माह जून 2021 के निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल सिविल जज (सी0डि0)/ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल अशोक कुमार की अध्यक्षता में जिला कारागार नई टिहरी में विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में अशोक कुमार के द्वारा जेल बन्दियों को जमानत के विभिन्न प्रावधानो के बारे में बताया गया कि अभियुक्त की गिरफतारी के उपरान्त सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसकी जमानत का है। जमानत के आधार पर अपराध दो प्रकार के होते है जिसमें जमानतीय और गैर जमानतीय अपराध शमिल है। जमानतीय अपराध में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का प्रावधान हैं। जमानत अभियुक्त के व्यक्तिगत बंध पत्र व विश्वसनीय जमानतों के आधार पर प्रदान की जा सकती है। बन्दियों को निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी।
बंदियो बताया गया कि यदि कोई जेल बन्दी अपने वाद की पैरवी करने वाले अधिवक्ता की फीस देने में असमर्थ है या जो जेल बन्दी अपने लम्बित वाद हेतु अधिवक्ता करने में असमर्थ है तो उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें उपलब्ध करायी जायेगी। जिस किसी बन्दी के पास अपने मुकदमें की पैरवी करने के लिये अधिवक्ता नही है वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में निःशुल्क अधिवक्ता की सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु आवेदन कर सकता है।
वहीं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ने जेल प्रशासन को कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव के लिये आवश्यक सावधानियां बरतने को कहा गया। कारागार परिसर, कार्यालय, बैरकों का नियमित रूप से सैनिटाइजेशन कराने, मास्क तथा सामाजिक दूरी का पालन करवाने हेतु कहा गया। कोरोना वायरस से बचाव के लिये जागरूकता बोर्ड/बैनर आदि कारागार के अन्दर कोरिडोर में लगाये जाने के लिये जेल प्रशासन को निर्देशित किया गया एवं कैदियों के लिये पौष्टिक आहार देने तथा मुलाकात एवं न्यायालय अथवा अस्पताल ले जाते समय कैदियों को मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करवाने के लिये जेल प्रशासन को निर्देशित किया गया।
इस अवसर पर जेल अधीक्षक अनुराग मलिक, आर.एस.राणा प्रभारी जेलर, विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल के कर्मचारीगण एवं जिला कारागार के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।