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डीएम ने नवीन प्रस्तावित खतौनी के प्रारूप के अनुसार डाटाबेस तैयार किये जाने के दिये निर्देश

डीएम ने नवीन प्रस्तावित खतौनी के प्रारूप के अनुसार डाटाबेस तैयार किये जाने  के दिये निर्देश
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टिहरी गढ़वाल 01 फरवरी, 2023 । वास्तविक भू-अभिलेखों के आधार पर कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया के अनुसार कृषकों को भारत सरकार द्वारा संचालित कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित समस्त योजनाओं का सम्यक लाभ प्राप्त हो सके, इस हेतु डिजिटल कृषि योजना में आच्छादित एग्री स्टेक कार्यक्रम में फसल बीमा, पी.एम. किसान व फार्मर डायरेक्टिरी/रजिस्ट्री तैयार किये जाने की कार्यवाही की जानी है।
जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल ने जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को सूचित करते हुए कहा कि प्रत्येक खातेदार/सह खातेदार की पृथक से नवीन खतौनी का डाटाबेस तैयार किये जाने हेतु समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जानी है। कहा कि राजस्व परिषद उत्तराखण्ड से निर्धारित समयसारिणी के अनुसार जनपद के समस्त राजस्व ग्रामों की खतौनियों के पुनरीक्षण एवं उसमें दर्ज खातेदारों/सह खातेदारों के अंश निर्धारण हेतु सूचना का प्रकाशन किये जाने हेतु समय सीमा दिनांक 01 फरवरी, 2023 से 15 फरवरी, 2023 तक, खतौनी में दर्ज खातेदारों/सह खातेदारों के खातावार एवं राजस्व समिति के परामर्श से राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) द्वारा नियत प्रारूप में तैयार किये जाने हेतु दिनांक 16 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक, राजस्व उप निरीक्षकों (पटवारी/लेखपाल) एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा खतौनी में दर्ज सह खातेदारों के गाटा नम्बरवार प्रस्तावित अंश के उद्धरण तैयार किये जाने व समस्त खातेदारों/सह खातेदारों को नोटिस जारी करने हेतु दिनांक 01 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक, खातेदारों/सह खातेदारों के द्वारा प्रारम्भिक रूप से किये गये अंश के निर्धारण के विरूद्ध आपत्ति/शुद्धिकरण हेतु यथावश्यक अभिलेखों/प्रमाणों सहित, सम्बन्धित लेखपाल अथवा राजस्व निरीक्षक अथवा रजिस्ट्रार कानूनगो को प्राप्त कराये जाने हेतु दिनांक 01 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक, राजस्व निरीक्षक द्वारा राजस्व समिति के परामर्श, स्थानीय जांच-पड़ताल एवं पक्षों के मध्य सुलह-समझौते के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण कर अंश निर्धारण को अन्तिम करने हेतु दिनांक 01 मई 2023 से 31 मई 2023 तक तथा खातेदार/सहखातेदार की अनिस्तारित आपत्तियों को पक्षकारों के माध्यम से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु विलम्बतः 15 जून, 2023 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनसामान्य/हितधारकों को योजना की सूचना से अवगत कराये जाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना है। इसके साथ ही सूचना की प्रतियाँ जिला कार्यालय टिहरी गढ़वाल के साथ-साथ अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसील/सम्बन्धित विकासखण्ड /ग्राम पंचायत कार्यालयों पर चस्पा की जानी है। जिलाधिकारी द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा संचालित डिजिटल कृषि योजना में आच्छादित एग्री स्टेक कार्यक्रम हेतु वर्तमान खतौनियों में दर्ज प्रत्येक खातेदार एवं सहखातेदारों का अंश/हिस्से के अनुसार क्षेत्रफल निर्धारित किये जाने एवं नवीन प्रस्तावित खतौनी के प्रारूप के अनुसार डाटाबेस तैयार किये जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।


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Govind Pundir

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