निर्वाचन की सुरक्षा को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी का जरूरी संदेश
टिहरी गढ़वाल 16 मार्च। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने निर्वाचन प्रक्रिया की सुरक्षा और सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि निर्वाचनों का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के हित में निर्वाचकों को किसी भी प्रकार के डरावने, धमकाने, प्रभावित करने या घूस देने की कोशिशों से बचाने का उनका दृढ़ संकल्प है। उन्होंने सामान्य जनता को सूचित किया है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 में किसी भी प्रकार के नकदी वितरण, घूस, या बहुबल का इस्तेमाल करने की कोशिश आईपीसी की धारा 171 ख और 171ग के तहत अपराध है, और इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस अपील में उन्होंने यह भी जताया कि ऐसे कार्रवाईयों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत भी देखा जाएगा।