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फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित

फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित
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टिहरी गढ़वाल, 27 अगस्त 2024: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधान सभा चुनावों के मद्देनजर 01 जनवरी, 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

इस संबंध में, जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि 20 अगस्त 2024 से 18 अक्टूबर 2024 तक पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के तहत बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य किया जाएगा। इस दौरान मतदाता सूची में विसंगतियों का सुधार, मतदेय स्थलों का पुनर्निर्धारण, और कन्ट्रोल टेबल का अद्यतन कार्य भी किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एकीकृत निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 29 अक्टूबर से 28 नवंबर 2024 तक रहेगी, और इसके लिए विशेष अभियान 09 व 10 नवंबर तथा 23 व 24 नवंबर 2024 को आयोजित किए जाएंगे। दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 24 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा, और निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 06 जनवरी 2025 को होगा।

निर्वाचक नामावली को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी नागरिक का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत न हो। इसके लिए 20 अगस्त से 20 सितंबर 2024 तक घर-घर जाकर सत्यापन कार्य किया जाएगा। वर्तमान मतदेय स्थलों की सूची जिला प्रशासन की वेबसाइट www.ceo.uk.gov.in और tehrinic.in पर उपलब्ध कराई गई है।

उन्होंने बताया कि वे नागरिक जो 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे 29 अक्टूबर 2024 से 28 नवंबर 2024 तक अपने मतदेय स्थल के बीएलओ, संबंधित तहसील कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रारूप-6 पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो के साथ निवास और आयु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा, किसी नाम को हटाने या सम्मिलित करने के लिए फार्म-7, अप्रवासी भारतीय नागरिकों के लिए फार्म-क, और किसी प्रकार के संशोधन के लिए फार्म-8 पर आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये सभी प्रारूप विभागीय वेबसाइट www.ceo.uk.gov.in पर उपलब्ध हैं, और आवेदक www.voters.eci.gov.in पोर्टल या Voter Helpline Mobile App/NVSP के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय के टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के सभी नागरिकों, निर्वाचकों, जनप्रतिनिधियों, और राजनैतिक दलों से अपील की है कि वे निर्वाचक नामावली को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए अपने योगदान दें और सभी पात्र नागरिकों का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करवाएं।


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Govind Pundir

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