असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए टिहरी गढ़वाल में कानूनी जागरूकता अभियान शुरू
टिहरी गढ़वाल 20 फरवरी। जिले में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कानूनी जागरूकता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार फरवरी 2025 में “हक की बात अभियान” के तहत पूरे जनपद में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के पहले दिन, 20 फरवरी 2025 को, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल द्वारा ग्रामसभा कुड़ी, तहसील नरेंद्र नगर में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस अवसर पर सबसे पहले मनरेगा श्रमिकों के लिए हंस फाउंडेशन की सहायता से मेडिकल हेल्थ चेकअप किया गया, जिसमें 53 श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। इसके बाद “विश्व सामाजिक न्याय दिवस” और “असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कानूनी सेवा योजना, 2015” पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। श्रम विभाग की ओर से जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी सुश्री आयशा ने मनरेगा श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड, श्रमिक पेंशन, बालिकाओं की विवाह सहायता, श्रमिक किट और अन्य सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल के सचिव आलोक राम त्रिपाठी ने श्रमिकों को उनके अधिकारों, नालसा द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, निःशुल्क विधिक सहायता, बाल श्रम, पोक्सो कानून, बाल विवाह, बाल अधिकार, किशोर न्याय अधिनियम, गुड टच-बैड टच, लोक अदालत, डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम और सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी। साथ ही, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में बताया गया।
कार्यक्रम के दौरान मनरेगा श्रमिकों से उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली गई। समाधान के लिए श्रमिकों को आश्वासन दिया गया और प्राविधिक स्वयंसेवियों को निर्देशित किया गया कि वे श्रमिकों की समस्याओं को लिखित रूप में कार्यालय भेजें, ताकि आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।