Ad Image

10 फरवरी से 7 मार्च तक एग्जिट पोल, परिणाम आदि दिखाने पर रहेगा प्रतिबंध

10 फरवरी से 7 मार्च तक एग्जिट पोल, परिणाम आदि दिखाने पर रहेगा प्रतिबंध
Please click to share News

चमोली।जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के क्रम में 10 फरवरी 2022 गुरूवार को पूर्वाहन 07 बजे से 07 मार्च 2022 को 6ः30 बजे के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन अथवा किसी भी अन्य तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबन्ध होगा।
साथ ही लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अधीन साधारण निर्वाचनों के सम्बद्ध मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टे की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध रहेगा।


Please click to share News

Govind Pundir

Related News Stories