टिहरी गढ़वाल में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दी
टिहरी गढ़वाल 28 जून । आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भुल्लर ने अपने कार्यालय में पत्रकारों को 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023(BNSS) व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (BSA) के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
कहा की रेप, हत्या या अन्य जघन्य अपराध करने वालों पर नए कानून के तहत 1 जुलाई से नई धाराओं में केस दर्ज किए जाएंगे अगर 1 जुलाई से पूर्व की किसी घटना की रिपोर्ट 1 जुलाई के बाद दर्ज होगी तो उस पर आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। रेप, पॉक्सो जैसे मामलों में दो माह के अंदर पुलिस को हर हाल में जांच पूरी करने पर चार्जशीट भी ऑनलाइन दाखिल करनी होगी।
एसएसपी ने बताया की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) धाराओं की संख्या बढ़कर 531 हो गई है 177 धाराओं को प्रतिस्थापित किया गया है जबकि 9 नई धाराएं जोड़ी गई है तथा 14 निरस्त कर दी गई है धारा 174 के तहत ऑडियो वीडियो के माध्यम से पीड़ित को बयान रिकॉर्डिंग करने का अधिकार दिया गया है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (BSA) के तहत आईईए में धाराओं की संख्या 167 से बढ़कर बीएसए 170 की गई है , इसमें 24 धाराएं बदली गई है, दो नई धाराएं जोड़ी गई है तथा 6 धाराएं निरस्त की गई हैं।
इसके अलावा 6 छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। यह धारा उन मामलों को कवर करती है जहां किसी व्यक्ति ने झूठे वादे या गलत जानकारी देकर यौन संबंध स्थापित किया हो। वहीं धारा 70(2) के तहत सामूहिक बलात्कार की सजा में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। यह धारा सामूहिक बलात्कार के मामलों में दोषियों के लिए अधिकतम सजा सुनिश्चित करती है।
एसएसपी ने बताया कि अब अपराध होने पर किसी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकेगी लेकिन 3 दिन के अंदर पीड़ित को संबंधित थाने पहुंचकर हार्ड कॉपी पर हस्ताक्षर करने होंगे। वहीं वारदात होने पर पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचकर हर काम की वीडियोग्राफी करनी होगी।
पत्रकार वार्ता के दौरान एएसपी जे आर जोशी भी मौजूद रहे।