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पूर्व आयकर आयुक्त को 5 साल की सजा, आय से अधिक सम्पति का है मामला

Garhninad Desk
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नैनीताल। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने आज शनिवार को भ्र्ष्टाचार के मामले में उत्त्तराखण्ड के पूर्व आयकर आयुक्त श्वेताभ सुमन को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बेल बांड खारिज कर दिया है।

कोर्ट ने बांड खारिज करते हुए श्वेताभ सुमन, डॉ अरुण कुमार सिंह व विक्रम सिंह को हिरासत में लेने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के जज रविन्द्र मैठाणी के आदेश के अनुसार इसके अलावा डॉ अरुण कुमार सिंह व राजेंद्र विक्रम सिंह को पूर्व की सजा बहाल करते हुए 4-4 महीने जेल की सामान्य सजा सुनायी है।

साथ ही जुर्माना अदा नहीं करने पर श्वेताभ सुमन की 5 साल की सजा बरकरार रखते हुए 2 महीने की सामान्य सजा के आदेश दिए।


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