नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिए गए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को बुधवार को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) की अदालत ने जमानत दे दी। अदालत ने दोनों के मुचलके स्वीकार करते हुए रिहाई के आदेश जारी किए।
दोनों नेताओं को हिरासत में लेने के बाद पांच दिन के लिए तिहाड़ जेल भेजा गया था। इसके बाद उन्हें एसईएम अदालत में पेश किया गया, लेकिन जमानत नहीं मिली। उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने के आदेश को दोनों ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान उनके वकीलों को पहले एसईएम अदालत में होने वाली सुनवाई का इंतजार करने की सलाह दी थी। इसके बाद वकीलों ने अपनी याचिका वापस ले ली। बुधवार को एसईएम अदालत ने दोनों नेताओं के मुचलके स्वीकार कर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।
इससे पहले, एसईएम अदालत ने 19 अक्टूबर को दोनों की हिरासत दो दिन बढ़ाई थी। अदालत ने इसके पीछे कानून के प्रति कथित अनादर, शांति भंग होने की आशंका और पेश किए गए जमानतियों के अयोग्य पाए जाने जैसे कारण बताए थे।




