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निजी वाहनों में सवारी ढोने पर होगी सख्त कार्रवाई: जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान

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विवाह आयोजनों के लिए हायर वाहनों का ‘सेफ सफर ऐप’ पर पंजीकरण अनिवार्य

पौड़ी गढ़वाल, 15 मई 2025: जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने गुरुवार को एनआईसी कक्ष में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निजी वाहनों में सवारियों को ढोने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाएगी और ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. चौहान ने परिवहन विभाग को नैनीडांडा, धुमाकोट और थलीसैंण क्षेत्रों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए निर्देश दिए कि इन क्षेत्रों में वाहन चालकों की वर्कशॉप आयोजित कर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए।

जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि जिन क्षेत्रों में सड़क हादसे ज्यादा हो रहे हैं, वहां चेतावनी साइन बोर्ड और क्रैश बैरियर तत्काल लगाए जाएं। उन्होंने नैनीडांडा, धुमाकोट और चीला बैराज मोटर मार्ग को प्राथमिकता देने को कहा।

विवाह समारोहों में उपयोग में लाए जा रहे हायर वाहनों को लेकर उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी बस, टैक्सी और मैक्सी वाहनों का ‘सेफ सफर ऐप’ पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, उन्होंने परिवहन विभाग को ऐप को और अधिक प्रभावी बनाने तथा आवश्यकता अनुसार इसका दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए।

तेज रफ्तार और नशे में वाहन चलाने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने ऐसे चालकों पर विशेष निगरानी रखने के आदेश दिए।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि वर्ष 2025 में अब तक परिवहन विभाग द्वारा 1,558 चालान किए गए हैं तथा उतनी ही संख्या में ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति की गई है। वहीं, पुलिस विभाग द्वारा 11,112 चालान किए गए और 1,293 लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति की गई है।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गर्ब्याल, आरटीओ अरविंद पांडे, लोनिवि के अधिशासी अभियंता विवेक सेमवाल, एआरटीओ शशि दुबे, डीडीएमओ दीपेश काला समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


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