लॉक डाउन की गाइडलाइंस के उलंघन पर तय किया जुर्माना
गढ़ निनाद न्यूज़* 24 जून 2020
टिहरी : जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने चालू मानसून सीजन एवम कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुये सभी विभागों, अधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों को आगामी 30 सितंबर तक मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी विभागों को हर हाल में आपात स्थिति में आपसी समन्वय बनाए रखने को कहा।
उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपना मोबाइल चौबीसों घण्टे ऑन/एक्टिव मोड में रखें। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जरूरी है कि सभी अधिकारी, कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्कता बनाए रखें तथा अवकाश के दिन भी अपना मुख्यालय अथवा कार्यक्षेत्र न छोड़ें। बहुत ही जरूरी हो तो मेरी स्वीकृति के पश्चात अपने प्रतिस्थानी की तैनाती के बाद ही मुख्यालय छोड़ें।
जिलाधिकारी ने आमजन से कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा। अन्यथा नियमों का उल्लंघन करने, मास्क/ गमक्षा/ रुमाल/ ना पहनने या सार्वजनिक स्थलों पर थूकने आदि पर पहली / दूसरी बार पकड़े जाने पर 100-100 रुपये एवं तृतीय बार दो सौ रुपये अर्थदण्ड लगाने के निर्देश जारी किये हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि लॉक डाउन को लेकर भारत सरकार/राज्य सरकार तथा सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पहली बार में सौ रुपये, दूसरी बार में दो सौ से पांच सौ तक तथा तीसरी बार पकड़े जाने पर पांच सौ रुपये अर्थदण्ड वसूला जाएगा। वहीं शमन धनराशि अदा न करने पर महामारी रोग (संसोधन अध्यादेश 2020 संख्या सात वर्ष की धारा 3 की उपधारा ( 1) के खण्ड के तहत कार्रवाई की जाएगी।




