सभी विद्यालयों को शिक्षारत छात्र/छात्राओ को पॉक्सो अधिनियम की जानकारी देना महत्वपूर्ण: त्रिपाठी
टिहरी गढ़वाल। पॉक्सो कानून 18 वर्ष से कम उम्र के बालक/बालिकाओं के लैंगिक उत्पीड़न से रक्षा के लिए बनाया गया है। कई बार किशोर बालक बालिकाएं आपसी दोस्ती और प्रेम पे पड़कर लैंगिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं जिससे उन्हें पॉक्सो जैसे गंभीर कानून का सामना करना पड़ता है और उनका भविष्य एवं जीवन खतरे में पड़ जाता है। सभी विद्यालयों को चाहिए कि वह अपने यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को इस कानून की जानकारी अवश्य दें।
यह बात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल के सचिव श्री आलोक राम त्रिपाठी ने दिनांक 03.12.2024 को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नई टिहरी ने आयोजित शिक्षकगण के प्रशिक्षण हेतु आयोजित कार्यशाला में प्रतिभाग करते हुए कही। उक्त के अतिरिक्त शिविर में सचिव श्री त्रिपाठी द्वारा 78 विद्यालयों से उपस्थित शिक्षकगण से भारतीय संविधान, बाल अधिकार, मोटरयान अधिनियम आदि विषयों पर चर्चा की गई।
इस अवसर पर प्राधिकरण के रिटेनर अधिवक्ता श्री राजपाल सिंह मियां, बाल कल्याण समिति के सदस्य श्री महिपाल सिंह नेगी, संस्थान की प्राचार्य श्रीमती हेमलता भट्ट, समस्त अध्यापकगण व कर्मचारी गण उपस्थित रहे।