इस दिन बंद रहेगी शराब की दुकान, जानें क्यों

Govind Pundir
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टिहरी गढ़वाल। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय निर्वाचन 2024-25 के तहत जनपद में शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक के आदेश जारी किए हैं। यह रोक मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक लागू रहेगी।

निर्देशानुसार, नगर निगम और नगर पालिका परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा से 8 किलोमीटर तक की परिधि और नगर पंचायतों के 4 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रतिबंध लागू रहेगा। अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में यह रोक प्रभावी नहीं होगी।

इस आदेश के तहत जनपद टिहरी गढ़वाल में स्थित विदेशी मदिरा की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर, गोदाम, बार, एक दिवसीय बार अनुज्ञापन, बाटलिंग प्लांट, सैन्य कैंटीन और अन्य संबंधित संस्थान बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

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*** संक्षिप्त परिचय / बायोडाटा *** नाम: गोविन्द सिंह पुण्डीर संपादक: गढ़ निनाद न्यूज़ पोर्टल टिहरी। उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार। पत्रकारिता अनुभव: सन 1978 से सतत सक्रिय पत्रकारिता। विशेषता: जनसमस्याओं, सामाजिक सरोकारों, संस्कृति एवं विकास संबंधी मुद्दों पर गहन लेखन और रिपोर्टिंग। योगदान: चार दशकों से अधिक समय से प्रिंट व सोशल मीडिया में निरंतर लेखन एवं संपादन वर्तमान कार्य: गढ़ निनाद न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा प्रदान करना।
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