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पंचायत चुनाव 2025 के दौरान मतदान केंद्रों पर धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित

Govind Pundir
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टिहरी गढ़वाल। मुख्य चिकित्साधिकारी टिहरी गढ़वाल के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के अंतर्गत स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर धूम्रपान को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत COTPA ACT-2003 की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी/पंचस्थानी टिहरी गढ़वाल द्वारा 1301 “धूम्रपान निषेध” पोस्टर तैयार कर विभिन्न मतदान केंद्रों एवं परिसरों में चस्पा किए जाने हेतु वितरित किए गए हैं।


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*** संक्षिप्त परिचय / बायोडाटा *** नाम: गोविन्द सिंह पुण्डीर संपादक: गढ़ निनाद न्यूज़ पोर्टल टिहरी। उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार। पत्रकारिता अनुभव: सन 1978 से सतत सक्रिय पत्रकारिता। विशेषता: जनसमस्याओं, सामाजिक सरोकारों, संस्कृति एवं विकास संबंधी मुद्दों पर गहन लेखन और रिपोर्टिंग। योगदान: चार दशकों से अधिक समय से प्रिंट व सोशल मीडिया में निरंतर लेखन एवं संपादन वर्तमान कार्य: गढ़ निनाद न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा प्रदान करना।
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