टिहरी गढ़वाल, 31 मई 2026। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना (300 मेगावाट) क्षेत्र में कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उप जिला मजिस्ट्रेट धनोल्टी नीलू चावला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी छह माह तक प्रभावी रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार परियोजना क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी, जुलूस, मार्ग अवरोध तथा कार्यस्थलों पर अनधिकृत प्रवेश की संभावनाओं को देखते हुए एहतियातन यह कदम उठाया गया है, ताकि परियोजना कार्यों के सुचारू संचालन के साथ-साथ क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनी रहे।
निषेधाज्ञा के तहत परियोजना के सभी कार्यस्थलों से 500 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बिना सक्षम अनुमति के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग तथा हथियार, ज्वलनशील पदार्थ या अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलना भी प्रतिबंधित रहेगा।
इसके अलावा परियोजना स्थल, कार्यालय, आवासीय परिसर एवं निर्माण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का अनधिकृत प्रवेश पूरी तरह वर्जित किया गया है। आदेश में परियोजना की मशीनरी, वाहनों और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ठेकेदारों के कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने वाली सामग्री प्रसारित करने पर भी रोक लगाई गई है।
हालांकि स्थानीय ग्रामीणों को अपने घरों तक आने-जाने तथा कृषि कार्यों के लिए शांतिपूर्ण आवाजाही की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों और शर्तों का पालन करना होगा।
उप जिला मजिस्ट्रेट नीलू चावला ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने आमजन से शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
लखवाड़ परियोजना क्षेत्र में 6 माह के लिए निषेधाज्ञा लागू, धरना-प्रदर्शन और अनधिकृत प्रवेश पर रोक

*** संक्षिप्त परिचय / बायोडाटा *** नाम: गोविन्द सिंह पुण्डीर संपादक: गढ़ निनाद न्यूज़ पोर्टल टिहरी। उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार। पत्रकारिता अनुभव: सन 1978 से सतत सक्रिय पत्रकारिता। विशेषता: जनसमस्याओं, सामाजिक सरोकारों, संस्कृति एवं विकास संबंधी मुद्दों पर गहन लेखन और रिपोर्टिंग। योगदान: चार दशकों से अधिक समय से प्रिंट व सोशल मीडिया में निरंतर लेखन एवं संपादन
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