टिहरी गढ़वाल 14 अगस्त। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो)/जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन शर्मा की अदालत ने आरोपी गौरव भट्ट को दोषी करार देते हुए 23 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
विशेष सत्र परीक्षण संख्या 71/2023, राज्य बनाम गौरव भट्ट में न्यायालय ने दोषी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 सहपठित धारा 4(2) के तहत दंडित किया। न्यायालय ने 13 अगस्त को दोषसिद्धि का आदेश पारित किया था, जबकि 14 अगस्त को सजा के प्रश्न पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद दंडादेश सुनाया।
अभियोजन ने रखा 13 गवाहों का पक्ष
मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) महेंद्र सिंह बिष्ट ने पैरवी की, जबकि अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता दिनेश चन्द्र सेमवाल न्यायालय में उपस्थित रहे। सजा के प्रश्न पर दोनों पक्षों को न्यायालय ने सुना।
अभियोजन की ओर से आरोपी को अधिकतम सजा दिए जाने की मांग की गई। विशेष लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए न्यायालय के समक्ष आरोपी को कठोर दंड दिए जाने का पक्ष रखा। वहीं बचाव पक्ष की ओर से आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं होने तथा अन्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने का अनुरोध किया गया।
पीड़िता को कुल 4.75 लाख रुपये प्रतिकर
न्यायालय ने दोषी पर लगाए गए एक लाख रुपये के अर्थदंड में से 75 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से पीड़िता को चार लाख रुपये अलग से प्रतिकर दिए जाएंगे। इस प्रकार पीड़िता को कुल 4.75 लाख रुपये प्रतिकर मिलने का आदेश हुआ है।
न्यायालय के आदेश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली चार लाख रुपये की प्रतिकर राशि निर्णय की तारीख से 30 दिनों के भीतर पीड़िता के बचत खाते में जमा की जानी है।
अदालत ने दोषी का सजायाबी वारंट जिला कारागार, नई टिहरी भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उसे निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार भी बताया गया है।
फैसले के प्रमुख बिंदु: 23 वर्ष सश्रम कारावास, एक लाख रुपये अर्थदंड, अर्थदंड न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास, अर्थदंड में से 75 हजार रुपये पीड़िता को तथा राज्य सरकार से चार लाख रुपये अतिरिक्त प्रतिकर।
नाबालिग से दुष्कर्म में गौरव भट्ट को 23 साल की सजा: पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, एक लाख रुपये जुर्माना; पीड़िता को चार लाख का प्रतिकर

*** संक्षिप्त परिचय / बायोडाटा *** नाम: गोविन्द सिंह पुण्डीर संपादक: गढ़ निनाद न्यूज़ पोर्टल टिहरी। उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार। पत्रकारिता अनुभव: सन 1978 से सतत सक्रिय पत्रकारिता। विशेषता: जनसमस्याओं, सामाजिक सरोकारों, संस्कृति एवं विकास संबंधी मुद्दों पर गहन लेखन और रिपोर्टिंग। योगदान: चार दशकों से अधिक समय से प्रिंट व सोशल मीडिया में निरंतर लेखन एवं संपादन
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