सड़क दुर्घटना पीड़ितो की नकद रहित उपचार की योजना
गढ़ निनाद न्यूज़* 2 जुलाई 2020
नयी दिल्ल्ली: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार आरंभ करने की योजना को कार्यान्वित करेगी ताकि पीड़ितों का उपचार आसान हो सके।
मंत्रालय ने बुधवार को यहां जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि इसको लेकर मोटर वाहन अधिनियम 1919 के तहत एक खाका तैयार किया जा रहा है।
मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधान सचिवों तथा परिवहन के प्रभारी सचिवों से 10 जुलाई तक योजना संबंधी विस्तृत संकल्प तैयार करने को कहा है।
योजना के तहत उपयोगकर्ताओं को अनिवार्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। फंड का उपयोग सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के उपचार के लिए एवं दुर्घटना में जान गवां चुके व्यक्तियों के परिवारजनों या घायलों की क्षतिपूर्ति के भुगतान के किया जाएगा।
अभिनव, वार्ता
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