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सेक्स रैकेट चलाने वाली गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन को 24 साल की सजा

Govind Pundir
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गढ़ निनाद न्यूज़* 23 जुलाई 2020

नई दिल्ली: आज बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों में सेक्स रैकेट चलाने वाली गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन को 24 साल की सजा सुनाई है। सोनू  छोटी छोटी बच्चियों की तस्करी कर अपने हाल में फंसाती थी। इस काले कारनामें में उसके सहयोगी संदीप को भी कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई हैं। कोर्ट ने पीड़िता को 7 लाख का मुआवजा दिए जाने के आदेश भी दिए  हैं।

बता दें कि सोनू पंजाबन नाबालिग लड़कियों को जबरन देह व्यापार में धकेलती थी। इसी आरोप में गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन को ये सजा मिली है। जबकि कोर्ट ने उसके साथी संदीप को नाबालिग से रेप और उसे देह व्यापार में जबरन धकेलने के आरोप में 20 साल कैद की सजा सुनाई है। 

दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने कुछ दिन पहले जब सोनू पंजाबन और संदीप को दोषी करार दिया था, उसके बाद तिहाड़ जेल में बंद सोनू पंजाबन ने आत्महत्या के प्रयास का ड्रामा भी किया था जो असफल रहा। कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए सोनू पंजाबन की शिकार बनाई गई पीड़िता को सात लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी ऐलान किया है।

सूत्रों की मानें तो महज 12 साल की उम्र में पीड़िता को पहले संदीप नामक व्यक्ति द्वारा किडनैप किया गया और उसके साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद उसने बच्ची को एक महिला को बेच दिया जिसने उस बच्ची को जिस्मफरोशी में धकेला और उसके बाद कई बार बच्ची को बेचा गया। अंत में बच्ची को सोनू पंजाबन को बेच दिया गया। सोनू पंजाबन ने न जाने ऐसी कितनी ही अनगिनत बच्चियों का जीवन बर्बाद किया है। इस गुनाह के लिए तो जितनी सज़ा दी जाए उतनी कम है। 


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*** संक्षिप्त परिचय / बायोडाटा *** नाम: गोविन्द सिंह पुण्डीर संपादक: गढ़ निनाद न्यूज़ पोर्टल टिहरी। उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार। पत्रकारिता अनुभव: सन 1978 से सतत सक्रिय पत्रकारिता। विशेषता: जनसमस्याओं, सामाजिक सरोकारों, संस्कृति एवं विकास संबंधी मुद्दों पर गहन लेखन और रिपोर्टिंग। योगदान: चार दशकों से अधिक समय से प्रिंट व सोशल मीडिया में निरंतर लेखन एवं संपादन वर्तमान कार्य: गढ़ निनाद न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा प्रदान करना।
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