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कथा: दशमोत्तर छात्रवृत्ति घोटाला (भाग-3 )

Govind Pundir
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विक्रम बिष्ट
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दस्तावेज, दायित्व व शर्तें

विक्रम बिष्ट*

प्रथम ऑनलाइन आवेदन के साथ विद्यार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मूल निवास, जाति एवं आय प्रमाण पत्र, संबंधित शिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र, सम्बंधित शिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र, अंतिम परीक्षा की अंक तालिका, बैंक  अकाउंट से संबंधित दस्तावेजों के स्वप्रमाणित प्रतियों को अपलोड करना होता है।

ऑनलाइन आवेदन के बाद विद्यार्थी इसमें तभी आवश्यक संशोधन कर सकते हैं जब जिला समाज कल्याण अधिकारी ने किसी कारण आवेदन पत्र अस्थाई तौर पर निरस्त कर दिया हो। आवेदन पत्र के प्रिंट आउट करें अपनी नवीनतम फोटो के साथ एवं दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां अंतिम तिथि तक संस्थान को देनी होती है।

शासनादेश के क्रम 7 में स्पष्ट किया गया है कि आवेदन पत्र में अंकित विवरण और प्रस्तुत दस्तावेजों के लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे किसी भी गलत जानकारी के लिए विद्यार्थी के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिसमें सिविल अथवा क्रिमिनल कार्रवाई, छात्रवृत्ति की वसूली, भविष्य की छात्रवृत्ति पर रोक शामिल हो सकती है। शासनादेश के क्रम 8 में कहा गया है कि संस्थाध्यक्ष द्वारा दी गई जिम्मेदारी में लापरवाही बरती जाती है तो विभाग उसके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।—-जाारी।


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*** संक्षिप्त परिचय / बायोडाटा *** नाम: गोविन्द सिंह पुण्डीर संपादक: गढ़ निनाद न्यूज़ पोर्टल टिहरी। उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार। पत्रकारिता अनुभव: सन 1978 से सतत सक्रिय पत्रकारिता। विशेषता: जनसमस्याओं, सामाजिक सरोकारों, संस्कृति एवं विकास संबंधी मुद्दों पर गहन लेखन और रिपोर्टिंग। योगदान: चार दशकों से अधिक समय से प्रिंट व सोशल मीडिया में निरंतर लेखन एवं संपादन वर्तमान कार्य: गढ़ निनाद न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा प्रदान करना।
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