सरकार ने आधी सवारी वाला नियम किया समाप्त: अब पहले जैसा होगा किराया
गढ़ निनाद न्यूज* 28 सितम्बर 2020
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में आधी सवारी याने ५0 प्रतिशत सवारी बैठाने वाला नियम समाप्त कर बड़ी राहत दी है। अब किराया भी पूर्व की भांति देना होगा।
कल याने 29 सितम्बर से वाहन स्वामी जितनी सवारी में वाहन पास हैं उतनी सवारी बिठा सकते हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहना अनिवार्य होगा। गाड़ियों में स्टैंडिग की अनुमति नहीं होगी।
मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि यह नियम बुधवार से ही विधिवत लागू होगा। सभी लोग नियमों का पालन करें वह कल से किसी प्रकार अधिक किराया ना लें। दरअसल में
शहरों में कोरोना के नियमों का पालन किया जा रहा था मगर ग्रामीण क्षेत्रों से ओवरलोड की शिकायतें मिल रही थीं।
यही नहीं लोगों से मनमाना किराया भी वसूला जाता था। अब सरकार अंतरराज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक वाहनों के संचालन की अनुमति दे दी गई है। अब सार्वजनिक वाहनों में सिर्फ निर्धारित किराया ही लिया जाएगा। एसओपी के अनुसार परिवहन निगम को अन्य राज्यों के परिवहन निगमों से समन्वय बनाकर प्रतिदिन सौ-सौ फेरे लगाने की अनुमति दी गई है।