सरकार ने दुपहिया वाहनों के लिए हल्के भार के हेलमेट किये जरूरी
गढ़ निनाद समाचार* 28 नवम्बर 2020।
नयी दिल्ली। (विशेष संवाददाता) केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दुपहिया वाहनों के लिए बीआईएस प्रमाणित हल्के भार के हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया है। यह निर्णय आये दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं के मध्य नजर लिया गया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर कहा है कि दुपहिया वाहनों की सवारी के लिए बीआईएस प्रमाणित और गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था के तहत कम वजन वाले हेलमेट के प्रयोग और बिक्री को अनिवार्य कर दिया गया है।
बता दें कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार देश की जलवायु स्थिति के अनुकूल हल्के भार के हेलमेट के बारे में विचार करने तथा हेलमेट का परिचालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा समिति बनाई थी जिसमें एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों तथा बीआईएस के विशेषज्ञों सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे। समिति ने मार्च 2018 में अपनी रिपोर्ट में हल्के भार के हेलमेट की सिफारिश की थी जिसे स्वीकार किया गया है।