विधिक जागरूकता शिविर में दी कानूनी अधिकारों की जानकारी
टिहरी गढ़वाल 17 दिसंबर 2024। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री योगेश कुमार गुप्ता के निर्देशों के अंतर्गत टिहरी गढ़वाल के दूरदराज क्षेत्रों में दो विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।
प्रथम शिविर रेनबो पब्लिक स्कूल, चौरास, कीर्तिनगर में आयोजित किया गया, जहां सिविल जज (सी.डी.) और सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल, श्री आलोक राम त्रिपाठी ने स्कूल के शिक्षकों और छात्रों को भारतीय संविधान, बाल अधिकार, मोटर अधिनियम, पॉश एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम और POCSO अधिनियम जैसे कानूनी विषयों पर जानकारी प्रदान की। शिविर में विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉ0 रेखा उनियाल, सहायक प्रबंधक श्री रिद्वेष उनियाल, अभिभावक संघ के पदाधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकार मित्र, छात्र-छात्राओं, शिक्षक-शिक्षिकाएं और कर्मचारी उपस्थित रहे।
दूसरे शिविर में पॉश एक्ट पर विशेष जानकारी प्रदान की गई, जो कीर्टिनगर ब्लॉक सभागार में आयोजित हुआ। इस शिविर में भी श्री आलोक राम त्रिपाठी ने महिला कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और विद्यालय की छात्राओं को पॉश एक्ट के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रिटेनर अधिवक्ता श्री राजपाल सिंह मिंया, पैनल अधिवक्ता श्री चंद्रभानु तिवारी, खंड विकास अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, न्यायमित्र आदर्श चौहान, ज्योति बडोनी और अन्य लोग भी उपस्थित रहे।
इन शिविरों का उद्देश्य लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाना और उन्हें उनके अधिकारों तथा कानूनी प्रावधानों के विषय में जानकारी प्रदान करना था।