जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण शासनादेश जारी
जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण शासनादेश जारी: जिलाधिकारी को अपनी आपत्ति उपलब्ध करा सकते हैं
देहरादून/नई टिहरी * गढ़ निनाद
सचिव (प्रभारी) पंचायती राज विभाग डा. रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में सामान्य निर्वाचन-2019 हेतु अध्यक्ष जिला पंचायत के स्थानों और पदों के लिये अनन्तिम आरक्षण का शासनादेश जारी हो गया है।
शासनादेश के अनुसार उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली और अल्मोड़ा में अनारक्षित, पौड़ी में अनुसूचित जाति, रूद्रप्रयाग में अनुसूचित जाति (महिला), देहरादून में अनुसूचित जनजाति (महिला), पिथौरागढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) एवं ऊधम सिंह नगर, नैनीताल चम्पावत व बागेश्वर में (अन्य महिला) के लिए आरक्षित है।
उन्होंने बताया कि जिसे कोई आपत्ति हो तो वो सचिव पंचायतीराज के कार्यालय में अथवा संबंधित जिलाधिकारी को अपनी आपत्ति उपलब्ध करा सकते हैं। जिलाधिकारी प्राप्त आपत्ति शासन को प्रेषित करेंगे।