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अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के लिए 31 जुलाई तक करें आवेदन

अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के लिए 31 जुलाई तक करें आवेदन
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गढ़ निनाद न्यूज़* 1 जुलाई 2020

नई टिहरी: उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम द्वारा जनपद में निवासरत अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख,  इसाई, जैन, पारसी एवं बौद्ध एवं बौद्ध) के बेरोजगार व्यक्तियों को स्वयं का रोजगार करने हेतु अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना संचालित है। जिसके लिए 31 जुलाई 2020 तक आवेदन किया जा सकता है। 

योजना के अंतर्गत बीस हजार रुपये से दस लाख तक का ऋण राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है । इस योजना के अंतर्गत 25 प्रतिशत अनुदान निगम द्वारा एवं 15 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है तथा शेष धनराशि बैंक के द्वारा बैंक ऋण के रूप में दी जाएगी। आवेदक की आयु 30 जून 2020 तक 18 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य तथा उसके परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

जिला समाज कल्याण अधिकारी अविनाश भदोरिया ने जनपद के निवासरत अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवक-युवतियों को 

सूचित किया है कि इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के इच्छुक पत्र व्यक्ति अपना आवेदन विकास खंड कार्यालय में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी पदेन जिला प्रबंधक, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, सिविल लाइन अस्पताल मार्ग नरेंद्रनगर में 31 जुलाई 2020 तक स्वयं अथवा डाक के माध्यम माध्यम से जमा करवा सकते हैं। 

अधिक जानकारी के लिए सहायक प्रबंधक के मोबाइल नंबर 97593 16739 पर भी संपर्क किया जा सकता है। आवेदक के पास आय प्रमाण पत्र, आयु के प्रमाण हेतु हाईस्कूल का प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर की नकल, अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र, मूल निवास/ स्थाई निवास प्रमाण पत्र व आधार कार्ड होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आवेदकों का चयन जनपद स्तर पर गठित समिति के द्वारा साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। जिसके लिए आवेदकों को पृथक से सूचित किया जाएगा।


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Govind Pundir

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