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31 जुलाई तक पंजीकरण कराने पर मिलेगी वाहन चालकों को आर्थिक सहायता

31 जुलाई तक पंजीकरण कराने पर मिलेगी वाहन चालकों को आर्थिक सहायता
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गढ़ निनाद न्यूज़* 22 जुलाई 2020

चमोली: कोविड-19 महामारी के कारण पर्यटन उद्योग पर  पढ़े गंभीर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा व्यवसायिक वाहनों पर सेवायोजित चालक परिचालकों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी।  

यह जानकारी देते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एल्विन रॉक्सी ने बताया कि समस्त व्यावसायिक यात्री वाहन जिसमें बस, टैक्सी, कैब, मैक्सी, ऑटो रिक्शा, विक्रम, 

ई-रिक्शा आदि शामिल है। उनके सेवायोजित चालक-परिचालकों को राज्य सरकार द्वारा एक हजार रुपये की दर से वन टाइम आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए सभी पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालको को परिवहन विभाग की वेबसाइट greencard.uk.gov.in/databank पर 31 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। वाहन चालक परिचालक को अपने लाइसेंस विवरण के साथ अन्य अपेक्षित सूचनाएं भी फीड करनी होगी। 

एआरटीओ ने समस्त व्यावसायिक वाहन चालकों को निर्धारित समय से पोर्टल पर सही सही सूचनाएं फीड करने की अपील की है, ताकि वास्तविक लाभार्थी को आर्थिक सहायता मिल सके।


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Govind Pundir

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