नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 वर्ष की सजा
टिहरी गढ़वाल, 31 जुलाई 2024 – टिहरी गढ़वाल जिले के कटखेत तहसील कंडीसौंड़ क्षेत्र में हुए नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष सत्र परीक्षण संख्या-44/2022 के तहत आज अदालत का फैसला आया। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो, श्री योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने आरोपी रज्जी लाल पुत्र जन्नी लाल निवासी चौपडीधार (बनचौरा) को दोषी ठहराते हुए कुल 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला 29 अगस्त 2022 का है, जब वादी अतोल सिंह रावत ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण और दुष्कर्म की शिकायत राजस्व थाना कटखेत में दर्ज कराई थी। पीड़िता, जो कक्षा 12 की छात्रा थी, स्कूल से घर लौटते समय आरोपी द्वारा अगवा कर ली गई थी। वादी ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने पीड़िता को नशीला पदार्थ खिलाया, जिसके बाद उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता बेहोशी की हालत में महेडा के जंगल में मिली थी।
विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पोक्सो, श्री महेन्द्र सिंह बिष्ट ने इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह प्रस्तुत किए। अदालत ने आरोपी रज्जी लाल को धारा 363 के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड, धारा 366A के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड, और पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 3/4 (1) के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। तथा 2,50,000 रुपये राज्य सरकार को पीड़िता को देने के आदेश किये गये।
यह निर्णय अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और न्याय व्यवस्था की मजबूती का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।