आगामी शुक्रवार 21 अगस्त को होगी एसडीएम न्यायालय की नियमित साप्ताहिक सुनवाई, गूगल मीट लिंक से भी मिलेगी उपस्थिति की सुविधा
जन-सुगम्यता की पहल को और सुदृढ़ बनाते हुए प्रशासन ने प्रारंभ की वर्चुअल सुनवाई सुविधा
टिहरी गढ़वाल, 20 अगस्त 2026 । कार्यालय उपजिलाधिकारी, धनोल्टी, टिहरी गढ़वाल द्वारा दिनांक 20 जुलाई 2026 को जारी सार्वजनिक सूचना (संख्या-206/वाचक/सा0सू0/2026) के अनुसार न्यायालय उपजिलाधिकारी धनोल्टी एवं न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी धनोल्टी की समस्त कार्यवाहियाँ उक्त तिथि से निरंतर प्रत्येक शुक्रवार को तहसील धनोल्टी कार्यालय परिसर में सुनिश्चित रूप से संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में अवगत कराया गया कि आगामी शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 को भी नियमित साप्ताहिक सुनवाई पूर्ववत तहसील धनोल्टी कार्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी।
उपजिलाधिकारी धनोल्टी कमलेश मेहता ने बताया कि धनोल्टी एवं नैनबाग तहसील क्षेत्र के दूरस्थ स्थानों में निवासरत नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों तथा जो व्यक्ति किन्हीं कारणवश तहसील परिसर में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होने में असमर्थ हैं, उनकी सुविधा हेतु अब साप्ताहिक सुनवाई में ऑनलाइन माध्यम से सम्मिलित होने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इच्छुक नागरिक प्रत्येक शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे के मध्य निम्नलिखित गूगल मीट लिंक के माध्यम से सुनवाई में जुड़ सकते हैं।
(गूगल मीट लिंक: https://meet.google.com/cgj-rcvi-bsf)
उन्होंने बताया कि यह वर्चुअल सुविधा भौतिक सुनवाई के अतिरिक्त एवं पूरक व्यवस्था के रूप में दी जा रही है। तहसील धनोल्टी कार्यालय परिसर में यथावत् प्रत्यक्ष सुनवाई पूर्ववत जारी रहेगी। तहसीलदार धनोल्टी/नैनबाग को इस व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन की पारदर्शिता एवं जन-सुगम्यता के प्रति सतत प्रतिबद्धता के अनुरूप इस सुविधा की व्यापक जानकारी सभी माध्यमो से, संबंधित क्षेत्रों में प्रसारित की जा रही है, तथा संबंधित तहसील कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की गई है।
जिला प्रशासन ने धनोल्टी एवं नैनबाग तहसील क्षेत्र के आमजन से अपील की है कि वे अपने प्रकरणों की सुनवाई हेतु प्रत्येक शुक्रवार तहसील धनोल्टी कार्यालय परिसर में उपस्थित होकर अथवा निर्धारित समय में गूगल मीट लिंक के माध्यम से जुड़कर, इस व्यवस्था का लाभ उठाएं तथा किसी भी प्रकार की सूचना अथवा जानकारी हेतु केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें।




