आर्यन, अरबाज और मुनमुन धमेचा को मिली जमानत
मुंबई । शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आखिरकार क्रूज़ ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है। आर्यन के साथ ही दो अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है। NCB द्वारा 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किए जाने के बाद से NCB की हिरासत और बाद में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को आखिरकार जमानत मिल गयी है।
इससे पहले, सेशन्स कोर्ट और उससे भी पहले मजिस्ट्रेटी अदालत ने आर्यन खान को ज़मानत देने से इंकार कर दिया था, और वह पिछले 26 दिन से पहले NCB की कस्टडी और फिर जेल बंद थे।
बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत को लेकर मंगलवार से ही सुनवाई जारी थी। आर्यन खान की ओर से वरिष्ठ वकील व पूर्व सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान के पक्ष में दलीलें रखीं थीं, जबकि बुधवार को अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों की जिरह पूरी होने के बाद एनसीबी का पक्ष अभी अदालत में रखा जाना बाकी था इसलिए तीनों ही आरोपियों को जमानत के लिए लम्बा इंतजार करना पड़ा।
एनसीबी की ओर से ASG अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन पिछले कुछ वर्षों से नियमित उपभोक्ता है और रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह ड्रग्स उपलब्ध करा रहा है और संदर्भ ड्रग्स की थोक मात्रा और व्यावसायिक मात्रा का है। वो ड्रग्स तस्करों के संपर्क में रहा है, इसलिए भले ही वह कब्जे में नहीं पाया जाता है लेकिन प्रयास किया जाता है तो धारा 28 लागू होगी और अगर कोई साजिश है तो NDPS एक्ट की धारा 37 की सख्ती जमानत के लिए स्वत: लागू हो जाएगी।
अदालत ने पूछा कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि उसने कमर्शियल मात्रा का सौदा किया है तो एएसजी ने कहा कि व्हाट्सएप चैट के आधार पर मैं यह कह रहा हूं। यही नहीं, जब इन्होंने शिप को पकड़ा तो सभी के पास मल्टीपल ड्रग्स मिली, यह संयोग तो नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि फैसले बताते हैं कि NDPS एक्ट में जमानत, नियम नहीं,अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह गैर इरादतन हत्या से भी जघन्य अपराध है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
अब तक क्या क्या हुआ
आपको बताते चलें कि 2 अक्टूबर को एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रही क्रूज पर रेड डाली, जिसमें 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरण और एमडीएमए की 22 गोली मिली। इस मामले में आर्यन खान सहित कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। उसके बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मॉडल मुनमुन धामेचा की गिरफ्तारी की गई और तीनों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तीनों को एनसीबी की रिमांड पर सौंप दिया।
4 अक्टूबर: को फिर से आर्यन खान एवं उसके साथियों को अदालत में पेश किया गया।एनसीबी ने आर्यन खान के फोन से मिली डिटेल के आधार पर अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी से आर्यन खान के संबंध बताए। जिस पर अदालत ने आर्यन खान की कस्टडी 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी।
7 अक्टूबर: एनसीबी ने फिर से आर्यन खान को रिमांड पर देने की मांग की लेकिन अदालत ने मना कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आर्यन की ओर से जमानत याचिका दायर की गई।
8 अक्टूबर: को अदालत ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धामेचा की जमानत का याचिका रद्द कर दी। आर्यन खान की ओर से दोबारा जमानत याचिका दायर की गई। कहा कि उन्हें गलत तरीके से दोषी करार किया गया है। उनके पास से कोई ड्रग नहीं मिला, जिस बात को एनसीबी ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है।
11 अक्टूबर: को आर्यन खान के वकील ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने इस मामले में 13 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा।
13 अक्टूबर: को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी।
14 अक्टूबर: को मुंबई के सेशन कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था जिस पर आज फैसला सुनाते हुए ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी। बहरहाल अभी आर्यन एवम अन्य को जेल में ही रहना होगा।
28 अक्टूबर: को अदालत ने आर्यन और दो अन्य को जमानत पर रिहा कर दिया।