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भूसे के अनावश्यक भंडारण व काला बाजारी रोकने की सख्त चेतावनी

भूसे के अनावश्यक भंडारण व काला बाजारी रोकने की सख्त चेतावनी
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नई टिहरी। उत्तराखण्ड राज्य में पशुओं के सूखे चारे के रूप में मुख्य रूप से उपयोग में लाये जाने वाले गेहूँ के भूसे की अत्यन्त कमी होने तथा कतिपय व्यापारियों द्वारा भूसे को बड़ी मात्रा में अनावश्यक भण्डारण किये जाने के कारण उत्पन्न विकट परिस्थितियों के मध्येनजर जिला मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल इवा आशीष श्रीवास्तव द्वारा शासन के दिशा-निर्देशन में जनपद में भूसे के अनावश्यक भंडारण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्राविधानों के अन्तर्गत भूसे को ईंट भट्टा एवं अन्य उद्योगों में इस्तेमाल करने तथा इन उद्योगों को भूसा विक्रय पर आगामी 15 दिनों तक प्रतिबन्ध लगाये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। वहीं भूसा विक्रेताओं द्वारा भूसे के अनावश्यक भण्डारण तथा काला बाजारी पर प्रतिबन्ध, जनपद में उत्पादित भूसे को राज्य के बाहर परिवहन पर एक पक्ष हेतु प्रतिबन्ध, जनपद में किसी भी स्थान पर पुराल जलाने पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाते हुए आदेश जारी किये गये है।

जनपद टिहरी गढ़वाल की सीमा अन्तर्गत यह आदेश जारी होने की तिथि से 22.05.2022 तक प्रभावी रहेगा, बशर्ते इससे पूर्व इसे निरस्त ना कर दिया जाय।
जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी आदेशित किया कि इस आदेश की प्रति जिला कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, तहसील मुख्यालय, विकास खण्ड मुख्यालयों थानों, नगर पालिका परिषदों/ नगर पंचायतों के पटों एवं सार्वजनिक स्थानों पर चश्पा हो तथा स्थानीय दैनिक सामाचार पत्रों में प्रकाशन के साथ-साथ समस्त थानाध्यक्षों द्वारा ध्वनी विस्तारक यंत्रों से व्यापक रूप पर इसका प्रचार प्रसार करवाया जाय।

आदेश की अवेहलना के लिए यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 संपठित वायु एवं प्रदुषण नियन्त्रण अधिनियम 1981 के तहत दण्ड का पात्र/भागी होगा। आपात स्थिति व समय की कमी तथा परिस्थितियों के दृष्टिगत यह आदेश सम्बन्धित व्यक्तियों की अनुपस्थिति में तथा जन सामान्य को सम्बोधित है।


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Govind Pundir

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