कैबिनेट बैठक में जोशीमठ को लेकर कई अहम फैसले लिए गए
देहरादून 13 जनवरी । कैबिनेट की बैठक में जोशीमठ में आपदा क़ो लेकर कई अहम फैसले हुए हैं। मुख्य सचिव एसएस संधू ने बताया कि जोशीमठ में आपदा क़ो लेकर अहम फैसले हुए हैं तथा गहन विचार विमर्श हुआ है।
जोशीमठ शहर में हो रहे भूस्खलन / भू-धसाव के कारण आपदा प्रभावित परिवारों को सहायता दिये जाने, जोशीमठ क्षेत्र के आपदा न्यूनीकरण, पुनर्निर्माण एवं विस्थापन योजना के सम्बन्ध में आज मंत्रिमंडल की बैठक में विस्तार से विचार-विमर्श करने के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-
1. जोशीमठ के आपदा प्रभावित भू-भवन स्वामियों / व्यक्तियों को स्थायी अध्यासन / विस्थापन नीति निर्धारित होने से पूर्व अग्रिम धनराशि रू0 1.00 लाख (जिसका समायोजन किया जायेगा ) तथा सामान की ढुलाई एवं तात्कालिक आवश्यकताओं हेतु गैर समायोज्य धनराशि रू0 50 हजार अर्थात कुल 1.50 लाख आवंटित किये जाने हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से रू0 45.00 करोड़ की धनराशि पत्र दिनांक 11.01.2023 के द्वारा अवमुक्त की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में मा० मंत्रिमण्डल द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
2. जिला प्रशासन द्वारा चयनित भू-खण्डों (कोटी फार्म, पीपलकोटी, गोचर, ग्राम-गौख सेलंग, ग्राम-ढाक) के क्षेत्रीय सर्वेक्षण के उपरांत जोशीमठ के आपदा प्रभावितों के लघु कालिक पुनर्वास हेतु चयनित भूखण्डों पर सर्वे के उपरान्त प्री-फेब कोटेड स्ट्रक्चर का निर्माण किये जाने पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है । मंत्रिमंडल द्वारा यह निर्देश भी दिये गये कि जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवारों / व्यक्तियों के मध्य सर्वे कराते हुए भवन दिये जाने अथवा पैकेज के रूप में धनराशि दिए जाने का निर्णय लिया जायेगा।
3. शासनादेश संo 763, दिनांक 02.09.2020 के द्वारा आपदा प्रभावित ऐसे व्यक्ति, जो कि किराये के मकान पर निवास करते हैं, उनको किराये के रूप में अधिकतम 6 माह के लिये प्रतिमाह रू0 4,000 की धनराशि मा० मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाने की व्यवस्था है। जोशीमठ के आपदा प्रभावित व्यक्तियों हेतु उक्त किराये की धनराशि रू0 4,000 प्रतिमाह से बढ़ाकर रू0 5,000 प्रतिमाह किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त के साथ ही जिलाधिकारी, चमोली की रिपोर्ट के आधार पर यदि उक्त किराये में और अधिक वृद्धि किये जाने की आवश्यकता होती है, तो इस सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री की जी को अधिकृत किया गया।
4. भू- धसाव / भूस्खलन प्रभावित परिवारों को होटल / आवासीय इकाइयों में राहत कैंप के रूप में अधिवास कराये जाने हेतु एस०डी०आर०एफ० के मानकों के अनुसार वास्तविक व्यय अथवा रू0 950 प्रतिदिन प्रतिकक्ष, जो भी कम हो, उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त के साथ ही राहत कैंप की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति हेतु भोजन के लिये प्रतिदिन रू0 450 उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। यदि कोई
व्यक्ति राहत कैंप में भोजन करने का इच्छुक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को भोजन हेतु प्रतिदिन रू0 450 धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। एस०डी०आर०एफ० के मानकों के अनुसार बड़े पशुओं के चारे के लिये रू0 80/- प्रतिदिन तथा छोटे पशुओं के चारे के लिये रू0 45/- प्रति दिन की धनराशि संबंधित व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाएगी।
5. जोशीमठ नगर क्षेत्र के भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा जल निकासी योजना इत्यादि कार्यों हेतु सिंचाई विभाग के स्तर पर शॉर्टलिस्ट संस्थाओं में से M/S WAPCOS Limited Gurugram
कोटो-इरोजन तथा भू- धसाव / भूस्खलन से सम्बन्धित कार्य ई०पी०सी० मोड में कराये जाने हेतु एकल स्रोत के सम्बन्ध में कराये जाने हेतु यह निर्णय लिया गया कि सिंचाई विभाग एवं वैपकोस में से जो भी शीघ्र डी०पी०आर० तैयार करते हुए कार्य प्रारम्भ कर सकता है, उसके सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु मा मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।
6. भू-धसाव / भूस्खलन से प्रभावित भू-भवन स्वामियों का एक जनपद स्तरीय समिति के माध्यम से क्षति आकलन का सर्वे कराते हुए उसके उपरान्त उनकी भूमि तथा निर्मित भवन हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में मा० मंत्रिमंडल द्वारा एक सप्ताह के अन्दर पैकेज तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।
7. जोशीमठ की आपदा के दृष्टिगत भारत सरकार से राहत पैकेज के रूप में धनराशि प्राप्त होने तक राज्य सरकार के संसाधनों से अल्पकालिक एवं मध्य कालिक किये जाने वाले विभिन्न कार्यों पर धनराशि का व्यय किया जाना प्रस्तावित है जिसका समायोजन भारत सरकार से राहत पैकेज के रूप में धनराशि प्राप्त होने पर कर लिया जायेगा।
8. भारत सरकार के पत्र दिनांक 10.10.2022 के द्वारा निर्गत एस०डी०आर०एफ० के नवीन मानकों में यह व्यवस्था की गयी है कि ऐसे परिवार जिनकी आजीविका का साधन आपदा के कारण प्रभावित हुआ है, उनके परिवार के दो व्यस्क सदस्यों को मनरेगा के अन्तर्गत निर्धारित मजदूरी की दरों के अनुसार अनुग्राहिक राहत प्रदान की जायेगी। जोशीमठ की आपदा को दृष्टिगत रखते हुये राहत शिविर में निवास कर रहे व्यक्तियों को एस०डी०आर०एफ० के मानकों से सम्बन्धित भारत सरकार के पत्र दिनांक 10.10.2022 के साथ संलग्न सूची के क्रमांक संख्या – 01 (3) को लागू करते हुये राहत शिविर में निवास करने की अवधि तक के लिये, मनरेगा में निर्धारित दरों के अनुसार अनुग्रहिक राहत राशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा० मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।
अन्य बिन्दु-
1. माह नवम्बर 2022 से आगामी छः माह तक के लिये जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवारों / व्यक्तियों के बिजली एवं पानी के विद्युत बिल माफ किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. जोशीमठ के आपदा प्रभावित व्यक्तियों के बैंक इत्यादि से लिये गये ऋण की वसूली को एक साल के स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि सहकारी बैंकों की ऋण वसूली तत्काल प्रभाव से स्थगित की जाय तथा अन्य कमर्शियल बैंक के स्तर से भी ऋण वसूली स्थगित किये जाने का अनुरोध भारत सरकार से किया जाय। 3. उत्तराखण्ड राज्य के सभी पर्वतीय शहरों की धारण क्षमता का अध्ययन किये जाने का निर्णय लिया गया है।
4. जोशीमठ की आपदा से सम्बन्धित विभिन्न प्रस्तावों पर शीघ्रता से निर्णय लिए जाने के उद्देश्य से मा० मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।