टिहरी गढ़वाल 12 अगस्त। श्रम विभाग ने पुत्री विवाह आर्थिक सहायता योजना के पात्र श्रमिकों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 06 सितंबर 2026 निर्धारित की है। विभाग के अनुसार, जिन श्रमिकों ने 22 अप्रैल से 31 मई 2026 के बीच योजना के तहत आवेदन नहीं किया है तथा इस अवधि में जिन पंजीकृत श्रमिकों की पुत्री के विवाह को एक वर्ष की अवधि पूर्ण हो रही है, वे निर्धारित समयसीमा के भीतर आर्थिक सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
श्रम विभाग ने बताया कि श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय परिसर स्थित श्रम सुविधा केंद्र में सहायक श्रम आयुक्त, ऋषिकेश के निर्देशानुसार श्रमिकों से संबंधित केवल आर्थिक सहायता के कार्य किए जाएंगे।
विभाग के अनुसार श्रमिकों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण चयनित कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से किया जाएगा। जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ऑनलाइन श्रमिक पंजीकरण एवं नवीनीकरण के लिए सीएससी आईडी जारी की गई है।
यदि किसी श्रमिक का पंजीकरण अथवा नवीनीकरण चयनित सीएससी केंद्र द्वारा नहीं किया जाता है, तो संबंधित श्रमिक श्रम कार्यालय, टिहरी में लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है।
श्रम विभाग ने पात्र श्रमिकों से अपील की है कि वे 06 सितंबर 2026 तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें। विभाग ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयसीमा के बाद आवेदन स्वीकार किए जाने के संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
पुत्री विवाह आर्थिक सहायता योजना: श्रमिक 06 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन

*** संक्षिप्त परिचय / बायोडाटा *** नाम: गोविन्द सिंह पुण्डीर संपादक: गढ़ निनाद न्यूज़ पोर्टल टिहरी। उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार। पत्रकारिता अनुभव: सन 1978 से सतत सक्रिय पत्रकारिता। विशेषता: जनसमस्याओं, सामाजिक सरोकारों, संस्कृति एवं विकास संबंधी मुद्दों पर गहन लेखन और रिपोर्टिंग। योगदान: चार दशकों से अधिक समय से प्रिंट व सोशल मीडिया में निरंतर लेखन एवं संपादन
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