अब जमीन अधिग्रहण के बदले मिलेगा सर्टिफिकेट, सरकार ने ड्राफ्ट जारी कर मांगे सुझाव
देहरादून। अभी तक महाराष्ट्र कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और ओडिशा में लागू ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट (टीडीआर) अर्थात हस्तांतरणीय विकास अधिकार नीति को अब उत्तराखंड में भी लाने की तैयारी चल रही है। याने अब भूमि के मुआवजे के बदले पैसा नहीं बल्कि फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) सर्टिफिकेट मिलेगा। शहरी विकास विभाग ने ड्राफ्ट जारी कर दस अक्टूबर तक सुझाव मांगे हैं।
टीडीआर नीति का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिनकी जमीन पार्क, पार्किंग या सड़क इसके बदले में रिहायशी क्षेत्र के चौड़ीकरण की जद में आ रही है। ऐसे लोगों से सरकार उनकी इस जमीन को निशुल्क लेगी। इसके बदले कोई मुआवजा नहीं देगी बल्कि इसकी एवज में रिहायशी क्षेत्र के बराबर हस्तांतरणीय अतिरिक्त तल क्षेत्र (ट्रांसफरेबल एफ ए आर) प्रदान करेगी।
इससे शहरों में पार्क निर्माण, पार्किंग का निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, मलिन बस्तियों के विस्थापन, कम मूल्य के भवन निर्माण, ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण आदि में आसानी होगी । संबंधित शहरी क्षेत्र में एफएआर का सर्टिफिकेट देकर सरकार सीधे जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी।
आपको करना क्या है कि इस सर्टिफिकेट को प्राधिकरण में दिखाकर दूसरी जगह भूमि पर मकान या कॉमर्शियल भवन बनाने में एफएआर का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप खुद उपयोग नहीं करना चाहता है तो दूसरे व्यक्ति को एफएआर बेच कर जमीन की कीमत प्राप्त कर सकेंगे।