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अभी जेल में ही रहेंगे आर्यन खान व साथी

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जीएनएस ब्यूरो

हैदराबाद । 14 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद मुंबई की सेशन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज आर्यन की उम्मीदों को झटका देते हुए  जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बुधवार को मुंबई की सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। आर्यन के अलावा अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है। 

आज आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे। तब तक के लिए आर्यन खान अन्य साथियों के साथ मुंबई की आर्थर रोड जेल में ही रहेंगे। गौरतलब है कि आर्यन खान समेत सात लोगों को 2 अक्टूबर की रात मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर छापेमारी के बाद एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में 14 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद मुंबई की सेशन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

वहीं, सुनवाई के दौरान एनसीबी ने कोर्ट के सामने आर्यन खान की जमानत के खिलाफ कई दलीलें रखी थीं। एनसीबी ने अपनी दलीलें देते हुए कोर्ट से कहा था कि जांच पूरी होने तक जमानत देना केस पर नकारात्मक असर छोड़ सकता है।

आपको बताते चलें कि 2 अक्टूबर को एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रही क्रूज पर रेड डाली, जिसमें 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरण और एमडीएमए की 22 गोली मिली। इस मामले में आर्यन खान सहित कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। उसके बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मॉडल मुनमुन धामेचा की गिरफ्तारी की गई और तीनों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तीनों को एनसीबी की रिमांड पर सौंप दिया।

4 अक्टूबर को फिर से आर्यन खान एवं उसके साथियों को अदालत में पेश किया गया।एनसीबी ने आर्यन खान के फोन से मिली डिटेल के आधार पर अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी से आर्यन खान के संबंध बताए जिस पर अदालत ने आर्यन खान की कस्टडी 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। एनसीबी ने फिर से आर्यन खान को रिमांड पर देने की मांग की लेकिन अदालत ने मना कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आर्यन की ओर से जमानत याचिका दायर की गई। फिर 8 अक्टूबर को अदालत ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धामेचा की जमानत का याचिका रद्द कर दी। आर्यन खान की ओर से दोबारा जमानत याचिका दायर की गई। कहा कि उन्हें गलत तरीके से दोषी करार किया गया है। उनके पास से कोई ड्रग नहीं मिला, जिस बात को एनसीबी ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है।

11 अक्टूबर को आर्यन खान के वकील ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने इस मामले में 13 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा। 13 अक्टूबर को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी।

14 अक्टूबर को मुंबई के सेशन कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था जिस पर आज 20 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई। बहरहाल अभी आर्यन एवम अन्य को जेल में ही रहना होगा।


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Govind Pundir

*** संक्षिप्त परिचय / बायोडाटा *** नाम: गोविन्द सिंह पुण्डीर संपादक: गढ़ निनाद न्यूज़ पोर्टल टिहरी। उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार। पत्रकारिता अनुभव: सन 1978 से सतत सक्रिय पत्रकारिता। विशेषता: जनसमस्याओं, सामाजिक सरोकारों, संस्कृति एवं विकास संबंधी मुद्दों पर गहन लेखन और रिपोर्टिंग। योगदान: चार दशकों से अधिक समय से प्रिंट व सोशल मीडिया में निरंतर लेखन एवं संपादन वर्तमान कार्य: गढ़ निनाद न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा प्रदान करना।

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