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कीर्ति नगर के इस क्षेत्र में क्यों लगाई धारा-144 , देखिए

कीर्ति नगर के इस क्षेत्र में क्यों लगाई धारा-144 , देखिए
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नई टिहरी । ऋषिकेश-कर्णप्रयाग 120 किमी लम्बी नई ब्रॉड गेज रेल लाइन निर्माण परियोजना के कार्य क्षेत्रान्तर्गत जनपद के कीर्ति नगर क्षेत्र में ग्राम टोल, पंत गांव, बागेश्वर, लक्ष्मोली मलेथा, देवली, रानीहाट एवं नैथाणा में कीर्ति नगर की उप जिला मजिस्ट्रेट सोनिया पंत ने धारा 144 लागू कर दी है। 

जनप्रतिनिधियों तथा स्थानीय व्यक्तियों द्वारा रेल लाइन निर्माण परियोजना के कार्यों में व्यवधान डाले जाने के दृष्टिगत उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 144 लागू की गयी है। उन्होंने बताया कि धारा 144 रेल लाइन निर्माण परियोजना के कार्य के समाप्ति तक लागू रहेगी। 

उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों को ग्राम रानीहाट में निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन से घरों में आने-जाने तथा नैथाणा में कृषि संबंधी कार्यों हेतु आने-जाने के लिए इस शर्त के साथ छूट प्रदान की गयी है कि वे निर्माण कार्य में बाधा डाले बगैर शांतिपूर्वक आवाजाही करेंगे। 

वहीं श्रीनगर जल विद्युत परियोजना से प्रभावितों हेतु पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री मंत्री प्रसाद नैथानी द्वारा की जा रही विभिन्न मांग जिसको पूरा किये जाने के लिए श्री नैथानी ने 2 अक्टूबर को जल विद्युत परियोजना का विद्युत उत्पादन बन्द किये जाने की चेतावनी दी है, को ध्यान में रखते हुए भी कीर्तिनगर की उप जिला मजिस्ट्रेट ने कीर्ति नगर के चौरास क्षेत्रान्तर्गत परियोजना के कार्यस्थल सुपाणा, गुगली, मंगसू, सांको, बडकोट, मढी, थापली, नौर, नेग्याणा, धारी, सुपाणा, महरगांव तथा गोरसाली में धारा 144 लागू कर दी है।


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Govind Pundir

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