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गंगा नदी में प्रतिमा और पूजा सामग्री का विसर्जन प्रतिबंधित, उलंघन करने पर लगेगा जुर्माना

गंगा नदी में प्रतिमा और पूजा सामग्री का विसर्जन प्रतिबंधित, उलंघन करने पर लगेगा जुर्माना
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टिहरी गढ़वाल, 13 सितंबर, 2024: गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में प्रतिमाओं, पूजा सामग्री, फूल-माला, दीया आदि का विसर्जन अब पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने गंगा की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए इसका उल्लंघन करने पर पर्यावरण हर्जाने के तौर पर जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है।

शुक्रवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित जिला गंगा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में गंगा स्वच्छता से जुड़े विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) का नियमित संचालन और मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, और हर महीने की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

नगर निकायों को निर्देश दिए गए कि वे गंगा और उसकी सहायक नदियों की नियमित सफाई करें, घाटों पर ठोस कचरे का निपटान सुनिश्ति करें और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इसके अलावा, घाटों पर सूचना बोर्ड लगाए जाएं ताकि लोगों को गंदगी करने से रोका जा सके।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को नेचुरल फार्मिंग ट्रेनिंग शुरू करने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण को हटाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही हेंवल नदी पर पूर्व में किए गए कार्यों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।

बैठक में सीएओ विजय देवराड़ी, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता अनूप डियूंडी, जल संस्थान के अधिशासी अभियंता प्रशांत भारद्वाज, डीटीडीओ एस.एस. राणा, वन विभाग की एसडीओ रश्मि ध्यानी, और डीपीओ जिला गंगा समिति अरुण उनियाल सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

यह कदम गंगा नदी और अन्य जलस्रोतों को प्रदूषण से मुक्त रखने और स्वच्छता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।


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Govind Pundir

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