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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम लोकतंत्र का मजबूत आधार: संदीप कुमार

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम लोकतंत्र का मजबूत आधार: संदीप कुमार
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घनसाली से लोकेंद्र जोशी
टिहरी गढ़वाल 18 मार्च 2025। घनसाली तहसील सभागार में मंगलवार को “निर्वाचनों के संचालन, संपादन एवं क्रियान्वयन हेतु भारतीय संविधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम एवं निर्वाचन संचालन नियम” विषय पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

उपजिलाधिकारी घनसाली द्वारा आहूत इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में उपजिलाधिकारी संदीप कुमार ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां नागरिकों को स्वस्थ मतदान प्रक्रिया के जरिए अपनी सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने बताया कि समय-समय पर जनता के सहयोग से चुनाव प्रक्रिया में सुधार किए जाते रहे हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उद्देश्यों को जनप्रतिनिधियों के लिए आवश्यक बताते हुए उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने का आह्वान किया।उपजिलाधिकारी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने से नहीं रोकता।

तहसीलदार हरीश चन्द्र जोशी ने निर्वाचन प्रक्रिया को सफल बनाने में 18 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने की अनिवार्यता पर बल दिया। उन्होंने सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों से इस कार्य में सहयोग की अपील की। जोशी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों और संवैधानिक सुधारों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज करना अवैध है।

बैठक में उपजिलाधिकारी संदीप कुमार, तहसीलदार हरीश चन्द्र जोशी, नायब तहसीलदार बीरम सिंह पंवार के साथ-साथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जसवीर सिंह नेगी, क्षेत्रीय पार्टी से जितेंद्र थपलियाल, भिलंगना कनिष्ठ प्रमुख चंद्रमोहन नौटियाल, भाजपा प्रतिनिधि व पूर्व प्रधान पिंनस्वाड़ सुरेंद्र सिंह, मनोज थपलियाल, उक्रांद से एडवोकेट लोकेंद्र जोशी सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।


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Govind Pundir

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