टिहरी गढ़वाल 31 अक्टूबर। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2026 से 31 अक्टूबर, 2026 तक ‘‘सुरक्षित बचपन अभियान’’ के अंतर्गत जनपद के समस्त शासकीय, अशासकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों में वृहद जन जागरुकता अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय, श्री नितिन शर्मा जी के निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 31-10-2026 को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल श्री दयाराम द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट नई टिहरी श्री पुनीत कुमार की सहभागिता से सेंट एन्थोनी पब्लिक स्कूल ढुंगीधार, टिहरी गढ़वाल में विद्यार्थियों को बाल अधिकारों एवं बाल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विद्यालय में ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न कानूनी पहलुओं से परिचित कराते हुए बताया गया कि बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों एवं शोषण की रोकथाम के लिए कानून में प्रभावी प्रावधान किए गए हैं। इस अवसर पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों को अच्छे एवं बुरे स्पर्श के बीच अंतर समझाते हुए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति सजग रहने और किसी भी असहज परिस्थिति में बिना भय के अपनी बात अभिभावकों अथवा शिक्षकों के सामने रखने के लिए प्रेरित किया गया।
विद्यार्थियों को यह भी समझाया गया कि बच्चों की सुरक्षा केवल घर या विद्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी सतर्कता बरतना आवश्यक है। उन्हें ऑनलाइन अनजान व्यक्तियों से संपर्क करते समय सावधानी रखने, व्यक्तिगत फोटो एवं गोपनीय जानकारियां साझा नहीं करने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा साइबर उत्पीड़न की स्थिति में तत्काल विश्वसनीय व्यक्ति को सूचित करने के संबंध में जागरूक किया गया।
इस दौरान बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार को छिपाना नहीं चाहिए। बच्चों की शिकायतों एवं समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना आवश्यक है तथा उन्हें ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जहां वे बिना किसी डर या संकोच के अपनी बात रख सकें। बाल सुरक्षा के लिए परिवार, विद्यालय एवं समाज के बीच आपसी सहयोग और संवेदनशीलता को भी महत्वपूर्ण बताया गया।
कार्यक्रम में आपातकालीन एवं आवश्यक परिस्थितियों में उपयोगी हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा), 1930 (साइबर अपराध हेल्पलाइन) एवं 15100 (निःशुल्क विधिक सहायता हेल्पलाइन) के उपयोग के बारे में बताया गया, जिससे आवश्यकता पड़ने पर वे समय रहते संबंधित विभागों से सहायता प्राप्त कर सकें।
कार्यक्रम के सफल संचालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल के रिटेनर अधिवक्ता श्री राजपाल सिंह मियां, जिला प्रोबेशन अधिकारी श्रीमती ज्योति पटवाल, सेंट एन्थोनी पब्लिक स्कूल ढुंगीधार, टिहरी गढ़वाल के प्रधानाचार्य, समस्त विद्वान शिक्षकगण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल के पराविधिक स्वयं सेवी उपस्थित रहे, पराविधिक स्वयं सेवियों द्वारा छात्र छात्राओं को ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के पम्पलेट वितरित कर प्रचार प्रसार किया गया।




