मास्क, हैंड सैनिटाइजर का रखें लेखा-जोखा-स्वाति भदौरिया
गढ़ निनाद समाचार * 18 मार्च, 2020
चमोली। जिलाधिकारी चमोली स्वाति एस भदौरिया ने मास्क तथा हैंड सैनिटाइजर का उत्पादन एवं विक्रय करने वाले सभी फुटकर एवं थोक विक्रेताओं को क्रय विक्रय किए जा रहे मास्क, हैंड सैनिटाइजर का नियमानुसार लेखा-जोखा रखने के निर्देश जारी किए है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस से सामाजिक स्वास्थ्य को उत्पन्न खतरे के दृष्टिगत भारत सरकार ने मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) और हैडसैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में जोडा गया है। इसलिए इन वस्तुओं के दैनिक उपलब्ध स्टाॅक एवं दैनिक बिक्री की सूचना संबधित क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक कार्यालय तथा जिला पूर्ति कार्यालय चमोली को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने निर्देश दिए है कि किसी भी दशा में इन वस्तुओं की कालाबाजारी या अवैध भण्डारण ना करें। निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबधितों के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी ने सर्वसाधरण से भी अपील की है कि यदि इस संबध में कोई शिकायत मिले तो अपने निकटवर्ती पूर्ति निरीक्षक, एसडीएम कार्यालय तथा जिला पूर्ति कार्यालय की ई-मेल dsochamoli@gmail.com पर शिकायत दर्ज करा सकते है।