विश्व एड्स दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी आयोजित
नई टिहरी । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल की ओर से जिले भर में स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वयें स्थापित कर “विश्व एड्स दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई प्राधिकरण के पी०एल०बी० के द्वारा अलग-अलग स्थानों पर चिकित्सालयों में विश्व एड्स दिवस पर गोष्ठी के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किये तथा स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर पैरामेडिकल के स्टाफ के साथ चर्चा की गई तथा आवश्यक जानकारियां ली गई।
कानूनी रूप से एच०आई०वी० एड्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ समाज में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। एच०आई०वी० एड्स पीड़ित व्यक्ति को अपनी बीमारी के बारे में जानने का विधिक अधिकार होता है परन्तु ऐसी जानकारी को सार्वजनिक रूप से साझा नही करना चाहिए, बीमारी की जानकारी बन्द लिफाफे में दी जानी चाहिए तथा समुचित इलाज किया जाना चाहिए।
एच०आई०वी० एड्स पीड़ित व्यक्ति के भी वही विधिक अधिकार होते है जोकि सामान्य व्यक्ति के होते है किसी भी प्रकार का भेदभाव एच०आई०वी० एड्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ नहीं किया जाना चाहिए। यह बीमारी केवल खून के संक्रामित होने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है इसके प्रति जागरूक किये जाने की आवश्यकता है स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को इलाज के वक्त बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। यह बीमारी स्पर्श करने या छूने आदि से नहीं फैलती है।