बच्चों के लिए बाइक पर हेलमेट जरूरी
नोटिफिकेशन जारी, इन नियमों का रखना होगा ध्यान
नई दिल्ली। बच्चों के लिए बाइक पर हेलमेट पहनना जरूरी हो गया है। सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इन नियमों का ध्यान रखना होगा। इसके साथ-साथ दो-पहिया वाहन पर अगर बच्चा साथ है तो स्पीड लिमिट का भी ध्यान रखना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए नियम 15 फरवरी 2023 से लागू होंगे।
नोटिफिकेशन के अनुसार दो पहिया वाहनों पर अब बच्चों के लिए हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट जरूरी होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक, कुल तीन बदलाव किए जा रहे हैं। इसमें बाइक पर बैठे बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस जरूरी होगी। साथ ही बच्चों को क्रैश हेलमेट लगाना होगा। वहीं जब बच्चा बैठा हो तो मोटरसाइकिल की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करके नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया था।
नोटिफिकेशन में क्या है? आइए जानते हैं-
मोटर साइकिल पर 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों को बैठाकर ले जाने वालों को सेफ्टी बेल्ट (हार्नेंस) लगानी होगी. पीछे बैठे बच्चों को क्रैश हेलमेट पहनना होगा जो उनके सिर पर पूरी तरह से फिट बैठता हो। जिस दो-पहिया वाहन पर 4 साल से छोटा बच्चा बैठा हो, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।
सेफ्टी हार्नेस के बारे में कहा गया है कि उसकी क्षमता 30 किलोग्राम तक भार सहने वाली होनी चाहिए। हार्नेंस के संबंध में कहा गया है कि यह भारी नायलॉन/पर्याप्त कुशनिंग युक्त फॉम वाली मल्टीफिलामेंट से बनी होनी चाहिए।
सेफ्टी हार्नेस एक तरह से सेफ्टी जैकेट जैसी होती है। इसमें एक तरफ से बेल्ट टू वीलर चलाने वाले से जुड़ी होगी तो दूसरी ओर यह बच्चों के ऊपरी हिस्से से जुड़ी होती है। इसे हुक की मदद से दोनों पहन सकते हैं।