मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का मौका
गढ़ निनाद समाचार* 18 नवंबर,2020
चमोली। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत ऐसे अर्ह नागरिक जो 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे है वे अपना नाम मतदाता सूची में जोड सकते है। ऐसे अर्ह नागरिक 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2020 तक की अवधि में अपने मतदेय स्थल के बीएलओ, संबधित तहसील कार्यालयों एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्धारित प्रारूप-6 पर आवेदन कर सकते है। आवेदन के साथ रंगीन फोटोग्राफ, निवास तथा आयु संबधी दस्तावेज भी संलग्न करना आवश्यक है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में यदि जनपद के तीनों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं का नाम किसी कारणवश हटाए जाने हेतु यथा शादी-विवाह, स्थानान्तरण एवं मृत्यु की दशा में प्रारूप-7 पर आवेदन संबधित बीएलओ के पास जमा करा सकते है। शादि-विवाह एवं स्थानान्तरण की दशा में एक ही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी अन्य मतदेय स्थल में परिवर्तन होने पर प्रारूप-08क पर आवेदन करना होगा और किसी निर्वाचक के नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि, फोटोग्राफ आदि में संशोधन हेतु प्रारूप-08 पर रंगीन फोटोग्राफ एवं साक्ष्य के साथ आवेदन उपलब्ध करा सकते है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रारूप-6, 7, 8 एवं 8क आन लाइन वेबसाइट www.ceo.uk.in
पर भी उपलब्ध है तथा आवेदक www.nvsp.in पोर्टल पर भी उक्त प्रारूपों के माध्यम से आॅनलाइन आवेदन कर सकते है।