अनियमितता पाए जाने पर विदेशी मदिरा की दो दुकानें निलंबित, देखिए
चमोली। जिलाधिकारी द्वारा विदेशी मदिरा दुकान ग्वालदम व नारायणबगड़ में अनियमितता पाए जाने पर 9 जून को निलंबित किया गया। विदेशी मदिरा दुकान ग्वालदम पर एक लाख व विदेशी मदिरा दुकान नारायणबगड पर 85 हजार का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।
आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 कर्णप्रयाग द्वारा 2 और 3 जून 2021 को विदेशी मदिरा दुकान ग्वालदम व नारायणबगड़ का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान पाई गई अनियमितताओं की सूचना जिला आबकारी कार्यालय को दी गयी। अनियमितता के संबंध में विदेशी मदिरा की दुकान ग्वालदम तथा नारायणबगड़ के अनुज्ञापी को नोटिस जारी किया गया। विदेशी मदिरा दुकान ग्वालदम के अनुज्ञापी श्री मनोज कुमार व नारायबगड के अनुज्ञापियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की जांच की गई व दुकान के निरीक्षण में पाई अनिमितताओं पर आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए, जिलाधिकारी द्वारा विदेशी मदिरा दुकान ग्वालदम व नारायणबगड़ को 9 जून को निलंबित किया गया। साथ ही विदेशी मदिरा दुकान ग्वालदम पर एक लाख व विदेशी मदिरा दुकान नारायणबगड पर 85 हजार का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
जिलाधिकारी द्वारा उक्त दोनों दुकानों के अनुज्ञापियों को चेतावनी भी जारी की गई है, कि भविष्य में घटना की पुनरावृत्ति या अनिमियता मिलती है तो अनुज्ञापन निरस्तीकरण के साथ ही आबकारी विभाग के अंतर्गत निर्गत निविदाओं में प्रतिभाग करने पर ब्लैक लिस्टेड घोषित किया जाएगा। जुर्माना जमा करने के पश्चात ही दुकान खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी।