आम बजट: इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं मिली
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। इस बजट में युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां देने का वादा किया है । लेकिन इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं दी है। वहीं कॉरपोरेट को राहत दी गई है। कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रूपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना में 14 फीसदी का अंश देती है। हालांकि, राज्य सरकार के कर्मचारी के वेतन का अधिकतम 10 फीसदी हिस्सा ही पेंशन खाते में जाता है। इस भेदभाव को खत्म करने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों का भी NPS में 14 फीसदी अंश अब कर कटौती के दायरे में आएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिकॉर्ड 1,40,986 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह जनवरी में मिला। यह जीएसटी शुरू होने से लेकर अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह है। कहा कि इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% टैक्स राहत देने का फैसला किया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह एनपीएस में योगदान पर टैक्स छूट मिलेगी।
लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि भारत की विकास दर 9.27 फीसदी रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि रिजर्व बैंक 2022-23 तक अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा। इसके लिए ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। वहीं सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2,000 किमी रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। एक कक्षा एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किए जाएंगे। इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
आज सुबह 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2022-23 का आम बजट पेश किया। कोरोना महामारी संकट के बीच पेश किए गए इस बजट से गरीब और मध्यम वर्ग को निराशा हाथ लगी है। नौकरीपेशा व आम लोगों के लिये इसमें कोई खास प्राविधान नही किया गया है। वहीं इनकम टैक्स की सीमा में भी छूट नहीं दी गई है