घनसाली अल्ट्रासाउंड सेंटर का पंजीकरण 6 माह के लिए निलंबित

पीसीपीएनडीटी एक्ट उल्लंघन पर जिला सलाहकार समिति का कड़ा निर्णय
टिहरी गढ़वाल, 16 अक्टूबर 2025 । जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में आज पीसीपीएनडीटी (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques) अधिनियम की जिला सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद टिहरी गढ़वाल के लिंगानुपात की समीक्षा की गई, जो वर्तमान में 940 है।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. श्याम विजय ने बताया कि जिले में वर्तमान में 7 अल्ट्रासाउंड केंद्र पंजीकृत हैं। निरीक्षण के दौरान स्मृति नर्सिंग होम, घनसाली अल्ट्रासाउंड सेंटर में अनेक अनियमितताएं पाई गईं, जो पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 की धारा 20 का उल्लंघन है।
इस पर समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि संबंधित केंद्र का पंजीकरण अगले 6 माह के लिए निलंबित किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि लिंग चयन की कुप्रथा पर प्रभावी रोकथाम हो सके।
बैठक में उप जिलाधिकारी घनसाली संदीप कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जितेंद्र सिंह भंडारी, जिला सहायक अभियोजन अधिकारी सीमा चौधरी, डॉ. पूर्वी भट्ट, डॉ. गौरव, श्रीमती रंजीता जुयाल, जिला समन्वयक तनुजा रावत तथा आशा समन्वयक गोवर्धन गोस्वामी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।



