सिविल कोर्ट ने हल्द्वानी हिंसा मामले में लिया बड़ा फैसला मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क
हल्द्वानी 15 फरवरी 2024। उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा में आरोपियों को गिरफ्त में लेने की योजना तेज हो गई है। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान मामले में नगर निगम की ओर से अब्दुल मलिक को 2.44 करोड़ का नोटिस जारी किया गया है। सिविल कोर्ट के आदेश के तहत नैनीताल पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। वहीं, हल्द्वानी पुलिस ने मुरादाबाद और बरेली जोन से भी मदद मांगी है।
कोर्ट में पुलिस ने सभी 9 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट बुधवार को पेश की। कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट को आधार बताते हुए धारा 83 के तहत आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
नैनीताल पुलिस और प्रशासन की ओर से आदेश के अनुपालन की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। नैनीताल पुलिस का कहना है कि आज से इस मामले में आरोपियों की संपत्ति को चिन्हित किए जाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने मुरादाबाद और बरेली जोन को चिह्नित उपद्रवियों के संबंध में जानकारी साझा की है। पुलिस हर आरोपी की धर- पकड़ की कार्रवाई में सहयोग का अनुरोध किया गया है। माना जा रहा है कि हल्द्वानी हिंसा के बाद यह आरोपी यूपी की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। इसलिए, हल्द्वानी पुलिस और प्रशासन की टीम दो जोन की पुलिस से मदद मांग रही है।
डीआईजी कुमाऊं रेंज डॉ. योगेंद्र सिंह ने इस मामले में कहा है कि सभी आरोपियों की संपत्ति को चिह्नित किए जाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।