जिला निर्वाचन अधिकारी की अपील: निर्वाचन में निष्पक्षता की रक्षा के लिए सख्ती की जरूरत
टिहरी गढ़वाल 17 मार्च 2024। जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा सर्वसाधारण हेतु जारी एक अपील में कहा गया है कि निर्वाचनों का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग में निहित है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के हित में निर्वाचकों को डराने, धमकी देने, प्रभावित करने और घूस देने को रोका जाना चाहिए।
उन्होंने सर्वसाधारण को हेतु सूचना जारी करते हुए कहा है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 में निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की किसी भी वस्तु का वितरण या बहुबल का इस्तेमाल करना आईपीसी की धारा 171 ख और 171 ग के अन्तर्गत अपराध है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के अन्तर्गत भी भ्रष्ट आचरण है।