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ब्रेकिंग: नाबालिग से बलात्कार और अपहरण के दोषी महेश लाल को 20 साल की सजा, पीड़िता को मुआवजा

ब्रेकिंग: नाबालिग से बलात्कार और अपहरण के दोषी महेश लाल को 20 साल की सजा, पीड़िता को मुआवजा
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टिहरी गढ़वाल, 28 सितंबर 2024 । विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, टिहरी गढ़वाल, श्रीमान योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के दोषी महेश लाल को 20 साल की सजा सुनाई है।

विद्वान न्यायाधीश ने महेश लाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), 366 (महिला का अपहरण), और 376 (बलात्कार) तथा POCSO अधिनियम की धाराओं 5(एल) और 6 के तहत दोषी ठहराया। धारा 366 के तहत महेश लाल को 5 साल की सजा और ₹5,000 का जुर्माना लगाया गया, जबकि अंतर्गत धारा 5(एल) सपठित धारा 6 POCSO अधिनियम के तहत 20 साल की सजा और ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता को ₹2,50,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

इस मामले में पीड़िता की ओर से विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (पोक्सो) श्री महेंद्र सिंह बिष्ट ने कई गवाह माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया।

बताते चलें कि 4 दिसंबर 2022 को पीड़िता की मां ने अपनी 15 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि उनकी बेटी स्कूल जाने के बाद वापस नहीं लौटी। जांच में पता चला कि महेश लाल, जो राजस्थान में काम करता था, लड़की को बहला- फुसलाकर अपने साथ ले गया।
पीड़िता की मां ने न्यायालय में बयान दिया कि “ मैं हाईस्कूल पढ़ी हूं, मेरी शादी को 25 साल हो चुके हैं और मेरे तीन बच्चे हैं: 22 साल की बड़ी बेटी,19 साल का बेटा और 16 साल की पीड़िता है। शादी के चार साल बाद मेरे पति जर्मनी नौकरी के लिए गए और दो साल बाद लौटे। एक डेढ़ माह घर रहने के बाद फिर जर्मनी चले गए।
कहा कि पीड़िता ने कक्षा 1 से 5 तक मयकोट में और कक्षा 6 से 8 तक पास के गढ़ स्कूल में पढ़ी कक्षा 9 में उसका एडमिशन राजकीय इण्टर कालेज लाटा में कराया था। पीड़िता 03.12.2022 को सुबह 9 बजे स्कूल गई,लेकिन घर नहीं लौटी तो हमने उसे बूढाकेदार, घनसाली और रिश्तेदारों के यहां ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। मैंने तहरीर ग्राम प्रधान से लाटा में लिखवाई, जिसमें पीड़िता की उम्र तो लिखी गई, पीड़िता के ताऊ जी और जीजा जी के समक्ष पुलिस ने पीड़िता को 11.12. 2022 को जयपुर राजस्थान से अभियुक्त के साथ से बरामद किया गया।

पीड़िता ने न्यायालय में बयान दिया कि मैं 3 दिसंबर 2022 को जब स्कूल जा रही थी, अभियुक्त महेश लाल उसे स्कूल के बाहर मिला और उसे घनसाली बाजार ले गया। वहां से वह दोनों हरिद्वार और फिर राजस्थान के लिए रवाना हुए। अभियुक्त के भाई ने उनकी बस टिकट बुक करवाई थी। राजस्थान पहुंचने के बाद वे होटल जगुआर में रुके, जहां अभियुक्त का कमरा था। अभियुक्त ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। अभियुक्त ने पीड़िता को शादी का वादा भी किया था।
मामले में पुलिस ने 10 दिसंबर 2022 को होटल में छापा मारकर अभियुक्त और पीड़िता को कब्जे में लिया और नई टिहरी वापस ले आई।
इस मामले में अदालत का फैसला उन सभी के लिए एक सख्त संदेश है जो नाबालिगों के खिलाफ इस तरह के अपराध करते हैं।


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Govind Pundir

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