राजस्व उप निरीक्षक धर्मानन्द मंमगाई को अनुशासनहीनता के आरोप में सेवा से हटाया गया
टिहरी गढ़वाल, 21 सितंबर 2024। तहसील बालगंगा, जनपद टिहरी गढ़वाल में कार्यरत राजस्व उप निरीक्षक धर्मानन्द मंमगाई को उत्तरांचल राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का बार-बार उल्लंघन करने के आरोप में सेवा से हटाया गया। धर्मानन्द मंमगाई पर सरकारी कार्यों में लापरवाही, मदिरापान कर कार्यालय में उपस्थित होने और अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने जैसे गंभीर आरोप थे, जिन पर कई बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के आदेशानुसार, धर्मानन्द मंमगाई को पहले 26 अप्रैल 2024 को “एक वर्ष की वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव के साथ रोके जाने” का दंड दिया गया था। यह दंड उन्हें उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2023 के तहत नियम 3(ख) के अनुसार दिया गया था। इसके बावजूद, उनकी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया, और उनके खिलाफ उप जिलाधिकारी, घनसाली द्वारा अंतिम रिपोर्ट पेश की गई।
रिपोर्ट में बताया गया कि धर्मानन्द मंमगाई द्वारा उत्तरांचल राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के नियम 4-क (क) और (ख) का निरंतर उल्लंघन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 के तहत शास्तियां नियम 3(ख) के अंतर्गत सेवा से पदच्युत (रिमूव) करने का निर्णय लिया गया।
यह मामला सरकारी अधिकारियों के अनुशासनहीन आचरण और उनके खिलाफ उठाए गए सख्त कदमों का उदाहरण है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता के प्रति प्रशासन की कोई सहिष्णुता नहीं है।